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होटल में संदिग्ध मिलने पर संचालक की होगी जिम्मेदारी: दुग्गल-----फोटों

Wed, 06 Jun 2018 12:44 AM IST
Updated Wed, 06 Jun 2018 12:44 AM IST
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होटल में संदिग्ध मिलने पर संचालक की होगी जिम्मेदारी: दुग्गल-----फोटों
‘हरसमय पोर्टल पर ग्राहकों का ऑनलाइन रिकार्ड उपलब्ध कराएं होटल संचालक’
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
लघु सचिवालय स्थित सभागार में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने मंगलवार को शहर के होटल संचालकों की बैठक ली। पुलिस अधीक्षक ने होटल संचालकों को अपने यहां रुकने वाले ग्राहकों की पूरी पहचान रखने और उनका रिकार्ड ऑनलाइन ही पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संचालकों को अनिवार्य रूप से अपने यहां ठहरने वाले ग्राहकों की जानकारी पुलिस की हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करानी होगी।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होटल संचालक हरसमय पोर्टल पर जाएं और अपना एकाउंट बनाकर उसमें लॉगिन करके होटल का रजिस्ट्रेशन हरसमय पोर्टल पर करें। होटल में आकर ठहरने वाले लोगों की आईडी व पूरी डिटेल हरसमय पोर्टल पर अपलोड करें ताकि पुलिस को समय पर जानकारी मिल जाए। विदेशी नागरिकों की डिटेल अपलोड करने के लिए अपना एकाउंट बनाकर अपलोड करने के साथ उस डिटेल की एक हार्ड कापी पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा में जमा करानी होगी। उन्होंने कहा कि सभी होटल, लॉज, सराय और गेस्ट हाउस संचालकों को उनके यहां आने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ठहरने की समयावधि, पहचान प्रमाण पत्र इत्यादि का पूरा रिकार्ड रखना होगा। पहचान के लिए उनके पासपोर्ट, डीएल वोटर कार्ड, राशन कार्ड पहचान पत्र इत्यादि की अच्छी तरह जांच करे तथा यह वैध हो तभी उसे ठहरने की अनुमति प्रदान करे। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वे अपने संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित करें व उनका पुलिस सत्यापन भी कराए। वे अपने प्रतिष्ठानों में रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगवाए।
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ग्राहक का रिकॉर्ड होने पर ही आपराधिक गतिविधि पर नजर संभव
एसपी ने कहा कि अगर हर ग्राहक का रिकार्ड उपलब्ध होगा तो किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि होने पर अपराधी तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। पेट्रोल पंप, एटीएम पर सुरक्षाकर्मियों व अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि किसी भी पेट्रोल पंप या एटीमए बूथ पर सुरक्षा मानकों में कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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रात 10 बजे बाद नहीं बजेगा डीजे
एसपी ने सभी विवाह समारोह, बैंक्वेट हॉल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि रात्रि दस बजे के बाद डीजे बजाने की अनुमति नहीं दें। यदि दस बजे के बाद किसी विवाह समारोह स्थल में डीजे बजता हुआ मिलता है तो मालिक के खिलाफ की कार्रवाई की जाएगी।
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