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चालक के दो हत्यारों को आजीवन कारावास
Updated Sat, 29 Jul 2017 11:31 PM IST
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चालक के दो हत्यारों को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 स्थित धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के निखरी कट के समीप एक चालक की हत्या के मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सौंधी की अदालत ने दो को आजीवन कारावास की सुजा सुनाई है। सजा के साथ न्यायाधीश ने चार-चार हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल और छह माह की अलग से सजा भुगतनी होगी। एक साल एक महीने तक चली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील आरके श्योराण ने पुलिस की तरफ साक्ष्य रखे थे। 15 गवाहों के बयान भी अदालत में दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सौंधी की अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस तरह दिया था वारदात को अंजाम
पुलिस की तरफ से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि संजीत दिल्ली निवासी जोगेंद्र की टाटा-407 गाड़ी चलाता था। संजीत को 25/30 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर जाना था। वह दोनों आरोपियों को अपने मालिक से मिलाने के लिए दिल्ली लेकर आया था। मालिक के कहने पर ही दोनों आरोपी संजीत के साथ माल छोड़ने की जगह देखने के लिए धारूहेड़ा आए थे। वारदात के दिन तीनों ने धारूहेड़ा के निकट शराब पी थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया था। सहाबी नदी के निकट पहुंचने पर आरोपी अरुण और सतीश ने लोहे की रॉड से वार कर हत्या करने के बाद संजीत की जेब से 31 हजार रुपये की नकदी और कागजात निकाल कर शव वही फेंक दिया था।
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यह रही पुलिस की कार्रवाई
चार जून 2016 को सुबह जयपुर दिल्ली हाईवे पर गांव निखरी के निकट ग्रामीणों को अर्धनग्न हालत में एक शव मिला था। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची धारूहेड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। मृतक के सिर पर चोट के निशान के साथ शव को घसीटने और सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मृतक की पहचान बिहार के जिला मधुबनी निवासी संजीत के रूप में हुई थी। जांच के दौरान ही पुलिस ने धारूहेड़ा से मृतक की गाड़ी टाटा-407 भी बरामद की थी। जांच के बाद पुलिस ने 23 जून 2016 को मृतक के दो दोस्त यूपी के जिला हरदोई निवासी अरुण और सतीश कुमार को गिरफ्तार कर हत्या की वारदात का खुलासा किया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 स्थित धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के निखरी कट के समीप एक चालक की हत्या के मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सौंधी की अदालत ने दो को आजीवन कारावास की सुजा सुनाई है। सजा के साथ न्यायाधीश ने चार-चार हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल और छह माह की अलग से सजा भुगतनी होगी। एक साल एक महीने तक चली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील आरके श्योराण ने पुलिस की तरफ साक्ष्य रखे थे। 15 गवाहों के बयान भी अदालत में दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सौंधी की अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस तरह दिया था वारदात को अंजाम
पुलिस की तरफ से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि संजीत दिल्ली निवासी जोगेंद्र की टाटा-407 गाड़ी चलाता था। संजीत को 25/30 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर जाना था। वह दोनों आरोपियों को अपने मालिक से मिलाने के लिए दिल्ली लेकर आया था। मालिक के कहने पर ही दोनों आरोपी संजीत के साथ माल छोड़ने की जगह देखने के लिए धारूहेड़ा आए थे। वारदात के दिन तीनों ने धारूहेड़ा के निकट शराब पी थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया था। सहाबी नदी के निकट पहुंचने पर आरोपी अरुण और सतीश ने लोहे की रॉड से वार कर हत्या करने के बाद संजीत की जेब से 31 हजार रुपये की नकदी और कागजात निकाल कर शव वही फेंक दिया था।
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यह रही पुलिस की कार्रवाई
चार जून 2016 को सुबह जयपुर दिल्ली हाईवे पर गांव निखरी के निकट ग्रामीणों को अर्धनग्न हालत में एक शव मिला था। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची धारूहेड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। मृतक के सिर पर चोट के निशान के साथ शव को घसीटने और सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मृतक की पहचान बिहार के जिला मधुबनी निवासी संजीत के रूप में हुई थी। जांच के दौरान ही पुलिस ने धारूहेड़ा से मृतक की गाड़ी टाटा-407 भी बरामद की थी। जांच के बाद पुलिस ने 23 जून 2016 को मृतक के दो दोस्त यूपी के जिला हरदोई निवासी अरुण और सतीश कुमार को गिरफ्तार कर हत्या की वारदात का खुलासा किया था।
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