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Rewari News: प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के लिए टीमें बनाएं
Sun, 17 Mar 2024 01:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 17 Mar 2024 01:18 AM IST
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रेवाड़ी। चुनाव प्रक्रिया में शामिल संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते डीसी राहुल हुड्डा। स्रोत: डी
रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने शनिवार को बाल भवन ऑडिटोरियम में चुनाव के लिए बनाई गई विभिन्न कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम रेवाड़ी विकास यादव ने प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया। डीसी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल अनुसार हरियाणा में दस लोकसभा सीटों के लिए शनिवार 25 मई 2024 को चुनाव होंगे। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। 29 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 29 अप्रैल से शनिवार 4 मई तक नामांकन किए जा सकेंगे। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 25 मई को मतदान होंगे। 4 जून का मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों से सरकारी संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार की सामग्री को 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के अंदर हटवाने के नियमों के बारे में जानकारी दी। एआरओ एवं एसडीएम को निर्देश दिए है कि गांव और शहरों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के लिए टीमों का गठन किया जाए। और नियमानुसार आगामी 24 से 72 घंटों के अंदर राजनीतिक पार्टियों से संबंधित और विकास कार्यों से संबंधित सामग्री को हटवाया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए जिला नगरायुक्त को निर्धारित अवधि में प्रचार सामग्री हटवाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के बाद प्रमाण पत्र भी देने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लेकर काम करना होगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। इस अवसर पर एडीसी अनुपमा अंजलि, एसडीएम रेवाड़ी विकास यादव एसडीएम बावल मनोज कुमार, एसडीएम कोसली उदय सिंह सहित चुनाव प्रक्रिया के लिए गठित विभिन्न कमेटी में शामिल अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों से सरकारी संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार की सामग्री को 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के अंदर हटवाने के नियमों के बारे में जानकारी दी। एआरओ एवं एसडीएम को निर्देश दिए है कि गांव और शहरों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के लिए टीमों का गठन किया जाए। और नियमानुसार आगामी 24 से 72 घंटों के अंदर राजनीतिक पार्टियों से संबंधित और विकास कार्यों से संबंधित सामग्री को हटवाया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए जिला नगरायुक्त को निर्धारित अवधि में प्रचार सामग्री हटवाने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के बाद प्रमाण पत्र भी देने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लेकर काम करना होगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। इस अवसर पर एडीसी अनुपमा अंजलि, एसडीएम रेवाड़ी विकास यादव एसडीएम बावल मनोज कुमार, एसडीएम कोसली उदय सिंह सहित चुनाव प्रक्रिया के लिए गठित विभिन्न कमेटी में शामिल अधिकारी मौजूद रहे।
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