फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Court imposes fine on man found guilty of travelling in disabled coach

Rewari News: दिव्यांग कोच में यात्रा करने के दोषी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Sun, 11 Jan 2026 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 11 Jan 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Court imposes fine on man found guilty of travelling in disabled coach
रेवाड़ी। दिव्यांग कोच में अवैध रूप से यात्रा करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री की अदालत ने आरोपी मेहराणा निवासी आरोपी चरण सिंह को दोषी ठहराते हुए उसके ऊपर 300 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी ने मौके पर ही जुर्माना जमा करा दिया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 मई 2025 को रेलवे स्टेशन रेवाड़ी क्षेत्र में ट्रेन संख्या 22472 में यात्रा के दौरान चरण सिंह दिव्यांग कोच में आरक्षित बर्थ पर बिना अधिकार कब्जा कर बैठा मिला। जांच के बाद आरपीएफ ने चरण सिंह के खिलाफ शिकायत अदालत में प्रस्तुत की। अदालत में पेशी के दौरान आरोपी उपस्थित हुआ।
विज्ञापन

विधिक सहायता अधिवक्ता ने उसकी पैरवी की। आरोप तय किए जाने पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मुकदमे की मांग नहीं की। अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने दोषी पर रेलवे अधिनियम की धारा 155 के तहत दोषी करार देते हुए 300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा होने के बाद अदालत ने आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed