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Rewari News: रेलवे स्टेशन पर नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर अदालत ने लगाया जुर्माना

Sat, 29 Nov 2025 11:37 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Nov 2025 11:37 PM IST
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Court imposes fine for parking vehicle in no-parking zone at railway station
जिला न्यायालय रेवाड़ी। संवाद
रेवाड़ी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री की अदालत ने रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत दर्ज मामले में भाड़ावास मार्ग निवासी आरोपी श्योनेंद्र को दोषी ठहराते हुए 300 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश सुनाया। आदेश के अनुसार जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को सात दिन की साधारण कैद काटनी होती हालांकि आरोपी ने तुरंत जुर्माना जमा कर दिया।
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सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। मामला रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दर्ज शिकायत पर आधारित था जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने रेलवे स्टेशन रेवाड़ी क्षेत्र में नो-पार्किंग एरिया में अपना वाहन खड़ा किया और रेलवे कर्मचारी के निर्देशों की अवहेलना की।
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शिकायत के मुताबिक यह घटना 11 मई की है जब आरपीएफ की टीम ने आरोपी को प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन पार्क किए हुए पाया। रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत यह अपराध दंडनीय है जिसके लिए आरोपी को अदालत में तलब किया गया। अदालत ने रिकॉर्ड की जांच करते हुए आरोपी के सामने नोटिस जारी किया जिस पर श्योंनेंद्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
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