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Rewari News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माने
Fri, 28 Aug 2026 12:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत ने महेंद्रगढ़ के गगन को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एक जनवरी 2025 को कोसली थाना क्षेत्र निवासी युवक ने शिकायत दी थी कि उसकी 17 वर्षीय बहन सुबह घर से बिना बताए चली गई है। तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने नाबालिग को महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव से बरामद किया था। बयान में नाबालिग ने गगन पर बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़कर गगन को गिरफ्तार कर लिया।
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जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने गगन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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रेवाड़ी। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत ने महेंद्रगढ़ के गगन को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एक जनवरी 2025 को कोसली थाना क्षेत्र निवासी युवक ने शिकायत दी थी कि उसकी 17 वर्षीय बहन सुबह घर से बिना बताए चली गई है। तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
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पुलिस ने नाबालिग को महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव से बरामद किया था। बयान में नाबालिग ने गगन पर बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़कर गगन को गिरफ्तार कर लिया।
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जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने गगन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।