फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Convict fails to return to jail after 50-day parole; FIR registered.

Rewari News: 50 दिन की पैरोल के बाद जेल नहीं लौटा सजायाफ्ता कैदी, एफआईआर दर्ज

Tue, 08 Sep 2026 11:36 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 08 Sep 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Convict fails to return to jail after 50-day parole; FIR registered.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


रेवाड़ी। जिला कारागार करनाल से 50 दिन की नियमित पैरोल पर बाहर आया सजायाफ्ता कैदी निर्धारित समय पर जेल नहीं लौटा। कैदी के फरार रहने पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने पैरोल अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
जिला कारागार करनाल के उप अधीक्षक मोहन लाल ने मॉडल टाउन थाना पुलिस को भेजे पत्र में बताया कि रेवाड़ी के गणपत नगर निवासी नरबीर को वर्ष 2013 में दर्ज मामले में अदालत ने सात वर्ष की सजा सुनाई थी। वह धारा 307, 120-बी, 212, 34 भारतीय दंड संहिता तथा शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जेल की सजा काट रहा था।
विज्ञापन

दस्तावेज के अनुसार नरबीर को जिला मजिस्ट्रेट रेवाड़ी के आदेश पर 30 जून को 50 दिन की नियमित पैरोल पर रिहा किया गया था। उसे पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद 20 अगस्त को जिला कारागार करनाल में वापस पहुंचकर आत्मसमर्पण करना था, लेकिन वह निर्धारित तिथि को जेल नहीं पहुंचा। इसके बाद से वह फरार बताया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला कारागार प्रशासन ने पुलिस से उसके खिलाफ पैरोल अधिनियम 2022 की धारा 9 के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। पत्र मिलने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच उप निरीक्षक विजेंद्र कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed