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Rewari News: खराब कोट लौटाने पर नकद न देने पर शोरूम पर आयोग ने लगाया 21 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 24 May 2024 12:49 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 24 May 2024 12:49 AM IST
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Commission imposed fine of Rs 21 thousand on showroom for not giving cash on return of damaged coat
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब कोट वापस करने पर उसकी कीमत नकद न लौटाने पर शहर के ब्रांडेड शोरूम पर 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। ब्रांडेड शोरूम के संचालक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि सिर्फ कोट बदल सकते हैं लेकिन उसकी कीमत नकद वापस नहीं कर सकते।
शहर के मोहल्ला कंपनी बाग की निवासी एकता कौशिक ने शहर के बीएमजी मॉल स्थित एक प्रतिष्ठित कंपनी के शोरूम से 24 नवंबर 2021 को एक कोट खरीदा था। इस कोट की कीमत 5600 रुपये थी। कुछ ही दिन में कोट में रेशे निकलने लगे और कट भी लग गया। इसके बाद कोट वापस करने के लिए एकता शोरूम में गईं। इस दौरान उन्हें शोरूम में नियमों का हवाला देकर कहा गया कि वह केवल सामान बदल सकते हैं। राशि नकद वापस नहीं की जाएगी। एकता कौशिक ने एक दूसरा कोट ले लिया। नए कोट की कीमत 3250 रुपये थी़। एकता ने जब शोरूम संचालक से पुराने कोट के बकाया 2350 (5600 में से बाकी) रुपये नगद मांगे तो कहा कि पूरी कीमत का ही आपको अन्य सामान दिया जा सकता है। मगर पैसे नकद वापस नहीं किए जाएंगे।
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जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा एवं सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने खराब कोट के बावजूद दूसरा सामान खरीद किया लेकिन उसकी बची राशि उसे वापस की जानी चाहिए थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि शोरूम संचालक को शिकायतकर्ता को 21 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए देने होंगे। यह राशि 45 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने होंगे।
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