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Rewari News: 30 सितंबर तक दाखिल होंगे मतदाता सूची से जुड़े दावे-आपत्तियां
Fri, 04 Sep 2026 11:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:37 PM IST
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रेवाड़ी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। इनका निपटारा 28 अक्तूबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि एसआईआर के तहत 12 व 13 सितंबर और 26 व 27 सितंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों सभी मतदान केंद्रों पर बूथ स्तर के अधिकारी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहकर पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन तथा दावे-आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
डीसी ने पात्र नागरिकों से निर्धारित तिथियों पर अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम, पते अथवा अन्य विवरण से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम शामिल होना जरूरी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बूथ स्तर के अधिकारियों को विशेष अभियान दिवसों पर अपने मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दिनों किसी अधिकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि एसआईआर के तहत 12 व 13 सितंबर और 26 व 27 सितंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों सभी मतदान केंद्रों पर बूथ स्तर के अधिकारी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहकर पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन तथा दावे-आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
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डीसी ने पात्र नागरिकों से निर्धारित तिथियों पर अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम, पते अथवा अन्य विवरण से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम शामिल होना जरूरी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बूथ स्तर के अधिकारियों को विशेष अभियान दिवसों पर अपने मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दिनों किसी अधिकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।