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साढ़े छह लाख की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज

Wed, 16 Mar 2022 11:24 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Mar 2022 11:24 PM IST
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Case registered after the order of the court in the fraud case of six and a half lakhs
जिले में एक व्यक्ति से उसके बेटे को गुरुग्राम नगर निगम में क्लर्क के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर साढ़े 6 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर से लेकर आई कार्ड भी दे दिया था लेकिन जब वह ड्यूटी करने कार्यालय पहुंचा तो ठगी का पता चला। रोहड़ाई थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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जानकारी अनुसार गांव पाल्हावास निवासी वेदप्रकाश की अपने ही गांव के सुरेंद्र के साथ अच्छी दोस्ती रही है। जून 2021 में आरोपी सुरेंद्र ने वेद प्रकाश को बताया कि गुरुग्राम नगर निगम में क्लर्क पद पर भर्ती निकली है और वह उसके बेटे हेमंत कुमार को क्लर्क लगवा सकता है। अच्छी जान पहचान होने के कारण वह उसकी बातों में आ गया।
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सुरेंद्र ने नौकरी लगवाने के नाम पर साढ़े 6 लाख रुपयेे मांगे। वेदप्रकाश के अनुसार कुछ दिनों बाद ही उसने सुरेंद्र को 2 लाख रुपये कैश दिए। सुरेंद्र ने हेमंत के कागजात भी ले लिए और कहा कि सितंबर 2021 तक उसके बेटे की नौकरी लग जाएगी। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र ने वेद प्रकाश और उसके बेटे हेमंत को अपने घर बुलाकर हेमंत से फार्म पर हस्ताक्षर कराए और फिर साढ़े 4 लाख रुपये नकद और दिए गए।
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सितंबर 2021 में आरोपी सुरेंद्र ने हेमंत को एक ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड दे दिया। कुछ दिनों बाद वह जब गुरुग्राम नगर निगम के कार्यालय में पहुंचा तो पता चला कि यहां कोई भर्ती नहीं निकली। न ही किसी हेमंत कुमार की नौकरी लगी है। उसके बाद पीड़ित पिता पुत्र सुरेंद्र के पास पहुंचे तो पहले वह उन्हें टरकाने लगा लेकिन पर्दाफाश होने पर उसने कुछ दिनों बाद पैसे लौटाने की बात की।

पैसे नहीं लौटाने पर वेद प्रकाश ने रोहड़ाई थाना से लेकर एसपी तक को शिकायत दी। वेद प्रकाश का कहना है कि पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाए उन पर ही समझौता करने का दबाव बनाया। वेद प्रकाश ने अपने वकील के जरिये सुरेंद्र के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर कर दिया। मंगलवार को कोसली स्थित एसडीजेएम मीनाक्षी यादव की कोर्ट ने रोहड़ाई थाना पुलिस को आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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