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Rewari News: प्रत्याशी एक और दो सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी
Sat, 29 Aug 2026 11:19 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:19 PM IST
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जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी। संवाद
रेवाड़ी। जिला बार एसोसिएशन के 11 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए तैयारी जोरों पर है। प्रत्याशी एक और दो सितंबर को सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दो सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। तीन सितंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे।
चुनाव जिला बार कार्यालय में होगा। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार करीब 2200 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के दिशा-निर्देशों और 30 प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रावधान के तहत इस बार पदों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले पांच पदों के लिए चुनाव होता था, लेकिन अब छह पदों पर मतदान होगा। इनमें प्रधान, उपप्रधान (सामान्य), उपप्रधान (महिला), सचिव, सह सचिव (महिला) और कोषाध्यक्ष के पद शामिल हैं। दो पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
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प्रचार के लिए भी जारी किए नियम
बार काउंसिल की ओर से चुनाव को निष्पक्ष और साफ-सुथरा रखने के लिए प्रत्याशियों को प्रचार को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोई प्रत्याशी कार्यालय चलाकर या सामूहिक बैठक एवं एकत्रीकरण कर वोट की अपील नहीं कर सकेगा। कोर्ट परिसर और चैंबर परिसर में प्रचार सामग्री लगाकर गंदगी फैलाने पर भी रोक रहेगी। प्रत्याशियों को ग्रीन प्रचार अभियान के तहत मतदाताओं से संपर्क करना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन प्रत्येक अधिवक्ता को अपना पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
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चुनाव जिला बार कार्यालय में होगा। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार करीब 2200 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
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बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के दिशा-निर्देशों और 30 प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रावधान के तहत इस बार पदों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले पांच पदों के लिए चुनाव होता था, लेकिन अब छह पदों पर मतदान होगा। इनमें प्रधान, उपप्रधान (सामान्य), उपप्रधान (महिला), सचिव, सह सचिव (महिला) और कोषाध्यक्ष के पद शामिल हैं। दो पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
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प्रचार के लिए भी जारी किए नियम
बार काउंसिल की ओर से चुनाव को निष्पक्ष और साफ-सुथरा रखने के लिए प्रत्याशियों को प्रचार को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोई प्रत्याशी कार्यालय चलाकर या सामूहिक बैठक एवं एकत्रीकरण कर वोट की अपील नहीं कर सकेगा। कोर्ट परिसर और चैंबर परिसर में प्रचार सामग्री लगाकर गंदगी फैलाने पर भी रोक रहेगी। प्रत्याशियों को ग्रीन प्रचार अभियान के तहत मतदाताओं से संपर्क करना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन प्रत्येक अधिवक्ता को अपना पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।