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Rewari News: फैमिली आईडी में उम्र सत्यापन के लिए बड़ी संतान का जन्म प्रमाण भी मान्य आधार

Fri, 22 May 2026 11:49 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 11:49 PM IST
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Birth certificate of eldest child is also valid for age verification in Family ID.
जनसमस्या में सुनवाई करते डॉ. सतीश खोला। स्रोत : प्रवक्ता
रेवाड़ी। पीपीपी स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने सेक्टर-1 स्थित अपने कार्यालय में लगभग 150 नागरिकों की जनसुनवाई करते हुए फैमिली आईडी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े कई विषयों पर जानकारी दी। जनसुनवाई के दौरान प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं सुनी गईं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए।
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डॉ. सतीश खोला ने कहा कि अब फैमिली आईडी में उम्र सत्यापन के लिए बड़ी संतान के जन्म प्रमाण को भी मान्य आधार माना जाएगा। इससे उन बुजुर्ग नागरिकों को विशेष राहत मिलेगी जिनके पास पुराने समय के जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं।
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जन सुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। कई मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया जबकि अन्य मामलों को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया।
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