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Rewari News: ज्वेलरी की दुकान से लूट व फायरिंग मामले में आरोपी की जमानत खारिज
Wed, 18 Mar 2026 12:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 18 Mar 2026 12:56 AM IST
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने ज्वेलरी की दुकान पर लूट और फायरिंग के मामले में सूर्य नगर निवासी आरोपी सचिन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामले के अनुसार 11 नवंबर 2024 को कटला बाजार स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में तीन युवकों ने घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि बदमाशों ने चेहरे ढके हुए थे और उनमें से दो के पास पिस्तौल व एक के पास हथौड़ा था। दुकान में घुसते ही उन्होंने दुकानदार प्रीतम सिंह व उसके बेटे हितेंद्र को धमकाया तथा शोकेस तोड़कर करीब 50 ग्राम सोना और एक किलो चांदी लूट ली। विरोध करने पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दुकानदार के बेटे के पैर में गोली लगी।
पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान हथियार, कारतूस, वारदात में प्रयुक्त वाहन और कुछ लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने और ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की। वहीं, सरकारी पक्ष ने कहा कि आरोपी मुख्य अभियुक्त है, जिसने फायरिंग की और उसे पहचान परेड व अदालत में पहचान लिया गया है।
16 मार्च को हुई सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।
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मामले के अनुसार 11 नवंबर 2024 को कटला बाजार स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में तीन युवकों ने घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि बदमाशों ने चेहरे ढके हुए थे और उनमें से दो के पास पिस्तौल व एक के पास हथौड़ा था। दुकान में घुसते ही उन्होंने दुकानदार प्रीतम सिंह व उसके बेटे हितेंद्र को धमकाया तथा शोकेस तोड़कर करीब 50 ग्राम सोना और एक किलो चांदी लूट ली। विरोध करने पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दुकानदार के बेटे के पैर में गोली लगी।
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पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान हथियार, कारतूस, वारदात में प्रयुक्त वाहन और कुछ लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने और ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की। वहीं, सरकारी पक्ष ने कहा कि आरोपी मुख्य अभियुक्त है, जिसने फायरिंग की और उसे पहचान परेड व अदालत में पहचान लिया गया है।
16 मार्च को हुई सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया।