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एटीएम लूट के मामले में लापरवाह बैंक प्रबंधक पर केस

Tue, 24 Dec 2019 12:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 24 Dec 2019 12:03 AM IST
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Atm loot
डीसी के आदेशों के बावजूद एटीएम बूथ पर सुरक्षा गार्ड नहीं रखने पर कसौला थाना पुलिस ने पीएनबी बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि शनिवार की रात गावं गुर्जर लाधूवास स्थित एक एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर चोरों ने 3982200 रुपये की नकदी चोरी कर ली थी। बूथ सुरक्षा गार्ड नहीं होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था।
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बता दें कि बीते दो साल में जिला के अधिकतर एटीएम बूथ पर सुरक्षा गार्ड नहीं होने के चलते एटीएम मशीन में चोरी की वारदातें बढ़ रही थी। पुलिस व प्रशासन की चेतावनी के बाद भी बैंक प्रबंधकों की ओर से मशीनों पर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं की जा रही थी। अधिकतर एटीएम मशीनों के सीसीटीवी भी खराब पड़े हुए हैं। कसौला पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए धारा- 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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कसौला पुलिस थाना के अनुसार डीसी की ओर से 8 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया था कि कोई भी बैंक व एटीएम बूथ बिना सुरक्षा गार्ड व सीसीटीवी कैमरे के संचालित करना निषेध है । आदेश की कॉपी जिला के सभी बैकों के मुख्य प्रबंधकों को भेजी गई थी। ऐसे में पुलिस का कहना है कि पंजाब नैशनल बैंक रेवाङी शाखा के मुख्य प्रबन्धक ने आदेशों की पालना ना करते हुए लाधूवास गांव के पास यूनिप्रोडक्ट कंपनी के साथ लगे एटीएम बूथ की सर्विस रखी हुई थी। इसी के चलते वहां पर करीब 40 लाख रुपये की चोरी हो गई। दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि पंजाब नैशनल बैंक रेवाङ़ी शाखा के मुख्य प्रबंधक ने डीसी के आदेशों की अवहेलना की है। ऐसे में 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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