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Rewari News: एचएसवीपी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर के गिरफ्तारी वारंट जारी
Tue, 14 Mar 2023 11:15 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 14 Mar 2023 11:15 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। अधिग्रहित जमीन की हर्जाना राशि जमा करवाने में देरी और कोर्ट के समक्ष पेश होने से बचने के मामले में कोर्ट ने एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ) के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने एसपी को पत्र लिखकर दोनों अधिकारियों की 22 मार्च तक गिरफ्तारी के लिए रेवाड़ी में तैनात किसी डीएसपी की ड्यूटी लगाने के आदेश दिए हैं।
मंगलवार को विजय और अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य केस की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने तल्ख टिप्पणी के साथ यह आदेश जारी किए। करोड़ों रुपये की अवार्ड राशि जमा नहीं करवाने पर कोर्ट की ओर से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए थे। यह आदेश दोनों अधिकारियों को ई-मेल से भी प्रेषित किया था। इसके बावजूद दोनों अधिकारी न तो कोर्ट में पेश हुए और न ही हर्जाना राशि जमा कराई। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से सवाल किया था कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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रेवाड़ी। अधिग्रहित जमीन की हर्जाना राशि जमा करवाने में देरी और कोर्ट के समक्ष पेश होने से बचने के मामले में कोर्ट ने एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ) के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने एसपी को पत्र लिखकर दोनों अधिकारियों की 22 मार्च तक गिरफ्तारी के लिए रेवाड़ी में तैनात किसी डीएसपी की ड्यूटी लगाने के आदेश दिए हैं।
मंगलवार को विजय और अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य केस की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने तल्ख टिप्पणी के साथ यह आदेश जारी किए। करोड़ों रुपये की अवार्ड राशि जमा नहीं करवाने पर कोर्ट की ओर से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए थे। यह आदेश दोनों अधिकारियों को ई-मेल से भी प्रेषित किया था। इसके बावजूद दोनों अधिकारी न तो कोर्ट में पेश हुए और न ही हर्जाना राशि जमा कराई। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से सवाल किया था कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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