{"_id":"6765b5a791627729c90429a9","slug":"apply-for-inclusion-of-name-in-voter-list-rewari-news-c-198-1-rew1001-213014-2024-12-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए करें आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए करें आवेदन
Fri, 20 Dec 2024 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 20 Dec 2024 11:51 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए उपायुक्त के पास आवेदन जमा किया जा सकता है। एसडीएम रेवाड़ी एवं रिटर्निंग अधिकारी गुरुद्वारा चुनाव सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारों (वार्डों का परिसीमन और चुनाव) 2023 के नियम 15 में किए गए प्रावधानों के मद्देनजर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अवधि वार्ड को सदस्य या सदस्यों का चुनाव करने के लिए बुलाने जाने के नोटिस के प्रकाशन के बाद समाप्त हो गई है। सदस्य का चुनाव करने के लिए वार्ड को बुलाने का नोटिस 18 दिसंबर 2024 को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसे में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (वार्डों का परिसीमन एवं) चुनाव नियम, 2023 के नियम 15 के प्रावधानों के तहत अब मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन जिला उपायुक्त को जमा कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया मतदान के लिए मतदान दलों के मतदान केंद्रों पर रवाना होने तक जारी रहेगी।
विज्ञापन
रेवाड़ी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए उपायुक्त के पास आवेदन जमा किया जा सकता है। एसडीएम रेवाड़ी एवं रिटर्निंग अधिकारी गुरुद्वारा चुनाव सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारों (वार्डों का परिसीमन और चुनाव) 2023 के नियम 15 में किए गए प्रावधानों के मद्देनजर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अवधि वार्ड को सदस्य या सदस्यों का चुनाव करने के लिए बुलाने जाने के नोटिस के प्रकाशन के बाद समाप्त हो गई है। सदस्य का चुनाव करने के लिए वार्ड को बुलाने का नोटिस 18 दिसंबर 2024 को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसे में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (वार्डों का परिसीमन एवं) चुनाव नियम, 2023 के नियम 15 के प्रावधानों के तहत अब मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन जिला उपायुक्त को जमा कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया मतदान के लिए मतदान दलों के मतदान केंद्रों पर रवाना होने तक जारी रहेगी।

20जेएनडी10 : सुधीर। संवाद

20जेएनडी10 : सुधीर। संवाद

20जेएनडी10 : सुधीर। संवाद

20जेएनडी10 : सुधीर। संवाद