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समाज की प्रगति में भी बाधक : मोहित शर्मा
Sat, 22 Nov 2025 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 22 Nov 2025 11:56 PM IST
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कार्यक्रम के दौरान शपथ लेते विद्यार्थी। संस्था
रेवाड़ी। एमडीडी ऑफ इंडिया टीम की ओर से बेरली कला में बाल विवाह की रोकथाम पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व सीएसडब्ल्यू मोहित शर्मा ने किया। बाल विवाह के दुष्परिणाम, कानून और समाज में इसके प्रभावों पर चर्चा की गई। इसके बाद विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई।
मोहित शर्मा ने बताया कि यह पहल बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने तथा किशोरियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। लड़कियों की कम उम्र में विवाह के लिए मजबूर करना न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि समाज की प्रगति में भी बाधक है।
बताया कि लड़की की कानूनी विवाह योग्य आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह करना और करवाना कानूनन अपराध है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में नागरिक हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, तथा महिला हेल्पलाइन 181 पर भी तुरंत जानकारी दी जा सकती है।
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मोहित शर्मा ने बताया कि यह पहल बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने तथा किशोरियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। लड़कियों की कम उम्र में विवाह के लिए मजबूर करना न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि समाज की प्रगति में भी बाधक है।
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बताया कि लड़की की कानूनी विवाह योग्य आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह करना और करवाना कानूनन अपराध है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में नागरिक हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, तथा महिला हेल्पलाइन 181 पर भी तुरंत जानकारी दी जा सकती है।
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