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किसानों के लिए हितकर होगा कृषि भूमि पट्टा विधेयक : अशोक
Sat, 23 Nov 2024 12:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 23 Nov 2024 12:11 AM IST
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फोटो : 04 रेवाड़ी। सीएम नायब सैनी का आभार जताते अशोक कोसलिया। स्रोत : मोर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
धारूहेड़ा। हरियाणा विधानसभा में कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित करने पर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक कोसलिया ने मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व अन्यों का आभार जताया है।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक कोसलिया ने बताया कि इस विधेयक से कृषि भूमि को पट्टे पर देने की मान्यता के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देने, उसे सुगम बनाना, भूमि स्वामियों के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुसांगिक मामलों के लिए उपलब्ध करने की सभी योजनाएं इसमें शामिल रहेगी। कोसलिया ने कहा कि कृषि भूमि भू-स्वामी द्वारा पट्टे पर दी जाती है, इस आशंका के कारण कि पट्टेदार कब्जा अधिकारों की मांग कर सकता है, पट्टाकर्ता अक्सर प्रति वर्ष पट्टेदार बदल देता है या उसे बंजर रख देता है, जिससे कृषि उत्पादन को हानि होती है। अब इस विधेयक के पारित होने से जहां किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी। वहीं, खेती करने वाले किसानों को इससे लाभ होगा।
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धारूहेड़ा। हरियाणा विधानसभा में कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित करने पर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक कोसलिया ने मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व अन्यों का आभार जताया है।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक कोसलिया ने बताया कि इस विधेयक से कृषि भूमि को पट्टे पर देने की मान्यता के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देने, उसे सुगम बनाना, भूमि स्वामियों के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुसांगिक मामलों के लिए उपलब्ध करने की सभी योजनाएं इसमें शामिल रहेगी। कोसलिया ने कहा कि कृषि भूमि भू-स्वामी द्वारा पट्टे पर दी जाती है, इस आशंका के कारण कि पट्टेदार कब्जा अधिकारों की मांग कर सकता है, पट्टाकर्ता अक्सर प्रति वर्ष पट्टेदार बदल देता है या उसे बंजर रख देता है, जिससे कृषि उत्पादन को हानि होती है। अब इस विधेयक के पारित होने से जहां किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी। वहीं, खेती करने वाले किसानों को इससे लाभ होगा।
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