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Rewari News: नियम के खिलाफ प्रचार सामग्री छापने पर होगी कार्रवाई
Tue, 02 Apr 2024 12:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 02 Apr 2024 12:38 AM IST
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रेवाड़ी। उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने जिला के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच और नियमों के खिलाफ कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें। अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को यह भी निर्देश दिए हैं कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अवश्य छापें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की है। इसलिए जरूरी है कि पंफलेट और पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंफलेट और पोस्टर आदि उसी स्थिति में छापें जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ दो गवाह दे। उनके हस्ताक्षर भी लेने जरूरी हैं। पोस्टर व पंफलेट आदि छापने के बाद उसकी एक कॉपी जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी।
राज्यस्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी को कॉपी भेजकर यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति ने चुनाव से संबंधित कितनी संख्या में पोस्टर अथवा पंफलेट छपवाएं हैं। उनके खर्च का भी विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि कॉपी से कॉपी करना भी इसी श्रेणी मेें आता है।
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उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को यह भी निर्देश दिए हैं कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अवश्य छापें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की है। इसलिए जरूरी है कि पंफलेट और पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंफलेट और पोस्टर आदि उसी स्थिति में छापें जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ दो गवाह दे। उनके हस्ताक्षर भी लेने जरूरी हैं। पोस्टर व पंफलेट आदि छापने के बाद उसकी एक कॉपी जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी।
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राज्यस्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी को कॉपी भेजकर यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति ने चुनाव से संबंधित कितनी संख्या में पोस्टर अथवा पंफलेट छपवाएं हैं। उनके खर्च का भी विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि कॉपी से कॉपी करना भी इसी श्रेणी मेें आता है।
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