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Rewari News: आवारा कुत्तों की शिकायत पर 30 दिन में कार्रवाई होगी, समय से समाधान नहीं हुआ तो कर सकेंगे अपील

Tue, 30 Jun 2026 12:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 30 Jun 2026 12:04 AM IST
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Action on complaints regarding stray dogs will be taken within 30 days.
भाड़ावास मार्ग के पास घूम रहे कुत्ते। संवाद
धारूहेड़ा। आवारा कुत्तों की बढ़ रही संख्या से पैदा हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों की शिकायत करता है तो संबंधित स्थानीय निकाय को 30 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा। इसके लिए सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत इस सेवा को अधिसूचित कर दिया है।
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अब तक आवारा कुत्तों की शिकायतों के निस्तारण की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं थी। कई बार लोग महीनों तक शिकायत करते रहते थे लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय हो जाएगी और तय समय में कार्रवाई करनी होगी।
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अधिसूचना के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में सफाई निरीक्षक शिकायतों के निस्तारण के लिए नामित अधिकारी होंगे। यदि निर्धारित समय में समाधान नहीं होता है तो नागरिक पहले अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकेंगे।
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नगर निगम में यह जिम्मेदारी संयुक्त आयुक्त, नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिका में सचिव निभाएंगे। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर नगर निगम के मामलों में आयुक्त तथा नगर परिषद और नगर पालिका के मामलों में जिला नगर आयुक्त के समक्ष दूसरी अपील की जा सकेगी।
सरकार का उद्देश्य स्थानीय निकायों को अधिक जवाबदेह बनाना और कुत्तों से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था से उम्मीद है कि शहर में कुत्तों के प्रबंधन में सुधार होगा और लोगों को राहत मिलेगी।
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लोगों को मिलेगा लाभ
शहर और कस्बों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सुबह-शाम टहलने वालों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी रहती है। सिविल अस्पताल में रोजाना कुत्तो के काटने के 20 से 30 मामले आते हैं। अब इस सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किए जाने से नागरिकों को तय समय में कार्रवाई का कानूनी अधिकार मिल गया है। यदि 30 दिनों में शिकायत का समाधान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अपील की जा सकती है और जवाबदेही भी तय होगी।
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वर्जन:
आवारा कुत्तों की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करना होगा। नगर पालिका में आने वाली प्रत्येक शिकायत का रिकॉर्ड रखा जाएगा और समय से कार्रवाई की जाएगी। आमजन शिकायत दर्ज कराने में सहयोग करें ताकि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान किया जा सके।-सुमित कुमार, सचिव, नगर पालिका धारूहेड़ा
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केस 1 :
शहर के सेक्टर-3 में 16 जून की रात एक पांच वर्षीय बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। इसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में बच्चा कुत्तों से बचने के लिए चीखते हुए सड़क पर भागता नजर आ रहा था। एक कार चालक ने लगातार हॉर्न बजाया जिससे कुत्ते पीछे हट गए और बच्चे की जान बच गई।


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केस 2 :
हाल ही में कोसली क्षेत्र के गांव गुड़ियानी में आवारा कुत्तों ने एक बकरी और मुर्गी फार्म पर हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया था। देर रात हुए हमले में 170 मुर्गियां और 13 बकरे-बकरियां मारे गए। फार्म संचालक घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे। लौटने पर फार्म में 10-12 कुत्ते मिले थे।
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