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पति व अन्य ससुराल वालों पर लगाया देह व्यापार कराने का आरोप
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क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पति, परिजनों व एक पुलिसकर्मी पर जबरन देह व्यापार कराने व उसकी बेटियों को भी उसमें धकेलने का आरोप लगाते हुए कोसली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए है।
महिला ने सीएम विंडो गुरुग्राम से भेजी शिकायत में कहा है कि उसका विवाह 1999 में हुआ था। विवाह के बाद से ही उसके पति के भाइयों ने उसके साथ दुराचार किया व उसके पति ने बाहर के लोग बुलाकर उससे देह व्यापार कराना शुरू कर दिया। उसके द्वारा मना करने पर आरोपी उसे नशीली वस्तुएं खिलाकर जबरन देह व्यापार कराने लगे। उसके जेठ की शह पर एक पुलिसकर्मी ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया।
महिला के अनुसार उसके पति व उसके परिजनों ने उसकी दो नाबालिग बेटियों को भी इस व्यापार में धकेल दिया। इस संबंध में उसने महिला थाना सहित कई जगह शिकायत की। लेकिन उसका पति व परिजन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। थकहार कर वह अपने पिता के पास गुरुग्राम चली गई। गुरुग्राम सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई। गुरुग्राम पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद मामला कोसली थाने भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपी राकेश, कृष्ण, सत्यप्रकाश, प्रेम, राजेश, राहुल, कृष्णा व कमलेश के खिलाफ धारा 376, 2(एन), 323, 506, 34, 328 व पोक्सो एक्ट की धारा 4, अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
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महिला ने सीएम विंडो गुरुग्राम से भेजी शिकायत में कहा है कि उसका विवाह 1999 में हुआ था। विवाह के बाद से ही उसके पति के भाइयों ने उसके साथ दुराचार किया व उसके पति ने बाहर के लोग बुलाकर उससे देह व्यापार कराना शुरू कर दिया। उसके द्वारा मना करने पर आरोपी उसे नशीली वस्तुएं खिलाकर जबरन देह व्यापार कराने लगे। उसके जेठ की शह पर एक पुलिसकर्मी ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया।
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महिला के अनुसार उसके पति व उसके परिजनों ने उसकी दो नाबालिग बेटियों को भी इस व्यापार में धकेल दिया। इस संबंध में उसने महिला थाना सहित कई जगह शिकायत की। लेकिन उसका पति व परिजन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। थकहार कर वह अपने पिता के पास गुरुग्राम चली गई। गुरुग्राम सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई। गुरुग्राम पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद मामला कोसली थाने भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपी राकेश, कृष्ण, सत्यप्रकाश, प्रेम, राजेश, राहुल, कृष्णा व कमलेश के खिलाफ धारा 376, 2(एन), 323, 506, 34, 328 व पोक्सो एक्ट की धारा 4, अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
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