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दूषित पेयजल आपूर्ति का दो दिन में, लीकेज और ओवरफ्लो की समस्या का तीन दिन में होगा समाधान

Wed, 16 May 2018 01:12 AM IST
Updated Wed, 16 May 2018 01:12 AM IST
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दूषित पेयजल आपूर्ति का दो दिन में, लीकेज और ओवरफ्लो की समस्या का तीन दिन में होगा समाधान
दूषित पेयजल आपूर्ति का दो दिन में, लीकेज और ओवरफ्लो की समस्या का तीन दिन में होगा समाधान
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
जनस्वास्थ्य विभाग से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विभाग ने शिकायत निवारण केंद्र पोर्टल की शुरूआत की है। इस पोर्टल पर विभाग के पास आने वाली तमाम शिकायतों को कर्मचारियों द्वारा दर्ज किया जाएगा। इसमें अशुद्ध पेयजल के निदान के लिए दो दिन का समय, वाटर लीकेज और ओवरफ्लो के लिए तीन दिन का समय जैसे तय समय सीमा में समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सभी कार्यालयों में शिकायत केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।
जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्यमंत्री डॉ. बनवारीलाल ने कहा कि विभाग से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं जो कि कार्यालयों में टेलीफोन अथवा ई-मेल से प्राप्त होगी उन सभी को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज होने का मैसेज भेजा जाएगा। उपभोक्ताओं की समस्याओं का तय समय में समाधान कराने के लिए सभी कार्यालयों में शिकायत केंद्र खोले जाएंगे जहां पर मौजूद कर्मचारी आने वाले लोगों की शिकायतों को मौके पर ही ऑनलाइन दर्ज करेंगे। कोई भी शिकायत मैनुअल तौर पर नहीं ली जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लोगों की समस्याओं को तुरंत निपटाने के लिए शिकायत निवारण केंद्र मॉड्यूल (वर्जन 2.0) स्थापित किया गया है।
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इन समस्याओं के लिए जाएं शिकायत केंद्र, तय समय में समाधान
राज्यमंत्री ने बताया कि अशुद्ध पेयजल के लिए दो दिन का समय, वाटर लीकेज और ओवरफ्लो के लिए तीन दिन का समय, लो वाटर प्रेशर के लिए दो दिन का समय छोटी समस्याओं की वजह से जल आपूर्ति को बहाल करने के लिए तीन दिन का समय निर्धारित किया गया है। पेयजल आपूर्ति देने के लिए तीन दिन का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य बड़ी समस्या की वजह से जल आपूर्ति को बहाल करने के लिए 6 से 10 दिन का समय और अन्य कारणों की वजह से समस्या को निपटाने के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सीवर का मेनहॉल का ढक्कन टूटने या गुम होने पर तीन दिन का समय, सीवरेज रुकावट या मैनहोल में ओवरफ्लो की समस्या को निपटाने के लिए सात दिन का समय और अन्य कारणों की वजह से आने वाली समस्याओं को निपटाने के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि ड्रेन में ब्लॉकेज की वजह से फ्लैडिंग को दूर करने के लिए चार दिन का समय तय किया है। इसी तरह आपरेटर की अनुपस्थिति की वजह से होने वाली फ्लैडिंग को दूर करने के लिए एक दिन का समय पंप या मोटर न संचालित होने की वजह से दो दिन का समय और अनाधिकृत निर्माण की वजह से फ्लैडिंग को दूर करने का तीन दिन का समय निर्धारित किया गया है।
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फोटो और विडियो भी अपलोड कर सकते हैं
जनस्वास्थ्य राज्यमंत्री ने बताया कि शिकायत निवारण केंद्र के मॉड्यूल में कुछ नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं। शिकायतकर्ता द्वारा ऑनलाइन शिकायत करने पर वह विशेष क्षेत्र या स्थान की फोटो और वीडियो अपलोड कर सकता है। इसी प्रकार, कॉल सेंटरों के ऑपरेटरों के साथ शिकायतकर्ता और विभागीय प्रयोक्ताओ के बीच होने वाली वायस कन्वरसेशन की भी नई प्रणाली जोड़ी गई है। उन्होंने बताया कि अब शिकायतकर्ता की पावती को भी अपलोड करने की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है ताकि शिकायत की विस्तृत जानकारी का प्रिंट लेकर शिकायतकर्ता से हस्ताक्षर सहित उसे अपलोड किया जा सके।


शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड नंबर जरूरी
राज्यमंत्री डॉ. बनवारीलाल ने शहरी क्षेत्रों में शिकायत को पंजीकृत करने के लिए वार्ड नंबर की जानकारी आवश्यक है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत शहरी क्षेत्रों में संबंधित जेई या एसडीई को एसएमएस के माध्यम से भी बता सकते हैं। यदि निर्धारित समय अवधि के दौरान उनकी शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो वे संबंधित कार्यकारी अभियंता को एसएमएस के माध्यम से जानकारी देंगे।
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