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नई वार्डबंदी से होंगे नगर परिषद के चुनाव, हाईकोर्ट ने खिलाफ डाली गई याचिका को किया रद्द 19-47-14

Sat, 21 Jul 2018 12:16 AM IST
Updated Sat, 21 Jul 2018 12:16 AM IST
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नई वार्डबंदी से होंगे नगर परिषद के चुनाव, हाईकोर्ट ने खिलाफ डाली गई याचिका को किया रद्द 19-47-14
पुरानी वार्डबंदी से होंगे नगर परिषद चुनाव, आयोग ने की नोटिफिकेशन की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। नगर परिषद के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में अदालत में दायर याचिका के रद्द होने के बाद राज्य चुनाव आयोग में दाखिल की गई मांग के बाद चुनाव जल्द होने की संभावना है। राज्य चुनाव आयोग ने रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव को लेकर राज्य सरकार से नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर पत्र भेजा है जिसमें पुरानी वार्डबंदी के आधार पर चुनाव कराने की वकाल की गई है। सब ठीक रहा तो सितंबर या अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं।
नगर परिषद सभा का कार्यकाल 19 मार्च को समाप्त होने के बाद उसे भंग करके यहां प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। प्रशासक के रूप में एसडीएम जितेंद्र कुमार काम संभाले हुए हैं। 2008 में कराई गई नगर परिषद की वार्डबंदी के बाद अनुसूचित जाति के लिए 6 वार्ड आरक्षित किए गए थे, लेकिन 2013 के चुनाव के लिए कराई गई वार्डबंदी में उक्त वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या घटाकर 5 कर दी गई थी।
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शहर में नप ने 31 वार्ड बनाए थे। 2013 में हुए चुनाव का कार्यकाल 19 मार्च को समाप्त होता देख नप प्रशासन ने वार्डबंदी का काम ाुरू किया था। नगर परिषद ने चुनाव के लिए पिछले महीनों में वार्डबंदी कराकर आपत्तियां भी मांगी थी। पार्षदों व नप का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई थी। दर्ज कराई गई आपत्तियों में गलत वार्डबंदी होना बताया गया था।
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इन आपत्तियों को कराया था दर्ज
आपत्तियों में लोगों ने अंकित किया था कि वार्डबंदी में मनमानी की गई है। किसी वार्ड में जहां वोटों की संख्या कम कर दी गई है, वहीं किसी में लिमिट से ज्यादा वोट हैं। आपत्ति दर्ज कराने वालों में शामिल कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि वार्डबंदी में कुछ प्रभावशाली लोगों ने विशेष भूमिका निभाई है। हालांकि प्रशासन ने आपत्तियों को सुना तथा कुछ जायज शिकायतों को दूर भी किया, लेकिन कुछ पार्षद व लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए।
दो जुलाई को दायर की थी याचिका
शहर के दो निवर्तमान पार्षदों दलीप कुमार व अशोक राव ने इस वार्डबंदी को चुनौती देते हुए पुरानी वार्डबंदी से चुनाव कराने के लिए 2 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने 4 जुलाई को सुनवाई के बाद यह कहते हुए रद्द कर दिया कि चुनाव कराना आयोग का काम है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने इस मामले को लेकर राज्य चुनाव आयोग में अपील करते हुए पुरानी वार्डबंदी के आधार पर चुनाव कराए जाने की मांग रखी।
अब राज्य चुनाव आयोग ने अब निकाय विभाग को पत्र भेजकर कहा है कि वह रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में बिना वजह देरी नहीं करें जल्द चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएं।
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हाईकोर्ट ने याचिका इस आधार पर खारिज की थी यदि चुनाव आयोग इस मामले में कोई फैसला नहीं लेता है तब याचिका का आधार बनता है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अपील की थी। अब इसमें शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र भेजकर नोटिफिकेशन जारी किए जाने की मांग की है ताकि उसके आधार रेवाड़ी नप चुनाव का कार्यक्रम तय किया जा सके। अब चुनाव पुरानी वार्डबंदी से होंगे।

संजय मलिक, पूर्व प्रधान नगर परिषद
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हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव कराना आयोग का काम है। चुनाव आयोग हरियाणा ने निकाय विभाग को पत्र भेजा है कि रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव कराने में देेरी नहीं करें। साथ ही इसमें आरक्षण को लेकर भी स्थिति साफ करने को कहा गया है।
-विजय राव, पूर्व प्रधान नगर परिषद
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