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नियम 134-ए में दाखिले संबंधित रजिस्ट्रेशन, एनओसी की जिम्मेवारी अभिभावक की
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रेवाड़ी। सेकेंडरी शिक्षा विभाग हरियाणा के महानिदेशक राकेश गुप्ता ने नियम 134ए के तहत दाखिला संबंधी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस की। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी रामकुमार फलसवाल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार, डाईट हुसैनपुर प्रिंसीपल संगीता यादव, सुमित चौधरी, अमित कुमार, जिला सहित जिला के सभी खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।
राकेश गुप्ता ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि कक्षा 10वीं व 12वीं में सीबीएससी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में नियम 134ए के छात्रों के दाखिले संबंधित रजिस्ट्रेशन व एनओसी की जिम्मेवारी अभिभावक की स्वयं की होगी। विभाग का कार्य केवल स्कूल अॅलाट करना है। दाखिले से संबंधित आवश्यक दस्तावेज निजी विद्यालय को स्वयं अभिभावक पूर्ण करके देगा। नियम 134-ए के तहत दाखिले की अलाटमेंट की तिथि जो कि 17 मई 2019 थी वो अब बढ़ाकर 23 मई 2019 कर दी गई है। इसके बाद दूसरे राउंड की अलाटमेंट की जाएगी। सभी निजी विद्यालय नियम 134ए के तहत दाखिल किए गए छात्रों की फीस के रिम्मबर्समेंट के लिए सत्र वाइज, कक्षा अनुसार डिटेल बनाकर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को दिनांक 20 मई 2019 को दोपहर एक बजे तक हर अवस्था में जमा करवायें। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन स्वयं जिम्मेवार होगा। उन्होंने कहा कि जो निजी विद्यालय नियम 134-ए के तहत दाखिला देने में ऐतराज करेगा उसकी एनओसी या मान्यता निरस्त करने की सिफारिश कर दी जाएगी।
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राकेश गुप्ता ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि कक्षा 10वीं व 12वीं में सीबीएससी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में नियम 134ए के छात्रों के दाखिले संबंधित रजिस्ट्रेशन व एनओसी की जिम्मेवारी अभिभावक की स्वयं की होगी। विभाग का कार्य केवल स्कूल अॅलाट करना है। दाखिले से संबंधित आवश्यक दस्तावेज निजी विद्यालय को स्वयं अभिभावक पूर्ण करके देगा। नियम 134-ए के तहत दाखिले की अलाटमेंट की तिथि जो कि 17 मई 2019 थी वो अब बढ़ाकर 23 मई 2019 कर दी गई है। इसके बाद दूसरे राउंड की अलाटमेंट की जाएगी। सभी निजी विद्यालय नियम 134ए के तहत दाखिल किए गए छात्रों की फीस के रिम्मबर्समेंट के लिए सत्र वाइज, कक्षा अनुसार डिटेल बनाकर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को दिनांक 20 मई 2019 को दोपहर एक बजे तक हर अवस्था में जमा करवायें। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन स्वयं जिम्मेवार होगा। उन्होंने कहा कि जो निजी विद्यालय नियम 134-ए के तहत दाखिला देने में ऐतराज करेगा उसकी एनओसी या मान्यता निरस्त करने की सिफारिश कर दी जाएगी।
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