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Rewari News: विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 71 मामलों का हुआ समाधान
Sat, 30 May 2026 11:18 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 30 May 2026 11:18 PM IST
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स्पेशल लोक अदालत में केसाें का निपटारा करते जज। स्रोत: प्रशासन
रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रेनू सोलखे की देखरेख में शनिवार को रेवाड़ी, बावल और कोसली कोर्ट में चेक बाउंस मामलों के समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 71 मामलों का समाधान किया गया।
विशेष लोक अदालतों में आकाश सरोहा सिविल जज जूनियर डिवीजन रेवाड़ी, आलोक आनंद अध्यक्ष सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी बावल, प्रदीप कुमार सिविल जज जूनियर डिवीजन बावल और अशोक कुमार, अध्यक्ष, सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी कोसली, निशा सिविल जज जूनियर डिवीजन कोसली की कोर्ट ने चेक बाउंस के रखे गए 325 मामलों में 71 केसों का निपटारा किया।
डॉ. रेनू सोलखे ने कहा कि लोक अदालत में फैसला होने पर समय और धन दोनों की ही बचत होती है और जल्दी न्याय मिलता है। इसके साथ दोनों पार्टियों के बीच में भाईचारा बढ़ता है। लोक अदालत में जो केस किसी भी कोर्ट में पेंडिंग होते हैं अथवा प्री लिटिगेशन स्टेज पर भी लोक अदालत में केस रखवाए जा सकते हैं।
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बताया कि लोक अदालत में फैसला होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस की जाती है तथा लोक अदालत का फैसला दोनों पक्षो को मान्य होता है।इसकी कोई अपील नहीं हो सकती।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के पैनल अधिवक्ता, मेडिएटर्स तथा पैरा लीगल वालंटियर को समय-समय पर उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे लोक अदालत के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें ताकि आमजन इसका फायदा उठा सके।
इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 तथा अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
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विशेष लोक अदालतों में आकाश सरोहा सिविल जज जूनियर डिवीजन रेवाड़ी, आलोक आनंद अध्यक्ष सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी बावल, प्रदीप कुमार सिविल जज जूनियर डिवीजन बावल और अशोक कुमार, अध्यक्ष, सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी कोसली, निशा सिविल जज जूनियर डिवीजन कोसली की कोर्ट ने चेक बाउंस के रखे गए 325 मामलों में 71 केसों का निपटारा किया।
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डॉ. रेनू सोलखे ने कहा कि लोक अदालत में फैसला होने पर समय और धन दोनों की ही बचत होती है और जल्दी न्याय मिलता है। इसके साथ दोनों पार्टियों के बीच में भाईचारा बढ़ता है। लोक अदालत में जो केस किसी भी कोर्ट में पेंडिंग होते हैं अथवा प्री लिटिगेशन स्टेज पर भी लोक अदालत में केस रखवाए जा सकते हैं।
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बताया कि लोक अदालत में फैसला होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस की जाती है तथा लोक अदालत का फैसला दोनों पक्षो को मान्य होता है।इसकी कोई अपील नहीं हो सकती।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के पैनल अधिवक्ता, मेडिएटर्स तथा पैरा लीगल वालंटियर को समय-समय पर उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे लोक अदालत के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें ताकि आमजन इसका फायदा उठा सके।
इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 तथा अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।