फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   7 years imprisonment for the accused of sexually assaulting a girl

Rewari News: बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को 7 साल की सजा

Fri, 11 Jul 2025 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 11 Jul 2025 11:56 PM IST
विज्ञापन
7 years imprisonment for the accused of sexually assaulting a girl
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 9 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोष सिद्ध युवक को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस प्रवक्ता की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एफआईआर में बताया था कि 13 मार्च 2024 की शाम उसकी 9 वर्षीय बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी।
विज्ञापन

इसी दौरान शहर निवासी एक युवक बच्ची का हाथ पकड़कर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। घर आने के बाद बच्ची ने परिवार को आरोपी की हरकत के बारे में बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसकी जानकारी होने पर बच्ची के पिता की शिकायत पर थाना शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए।

पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 7 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed