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विजिलेंस जांच के लिए सीएम को लिखा पत्र
Updated Wed, 04 Oct 2017 12:32 AM IST
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विजिलेंस जांच के लिए सीएम को लिखा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। भारतीय जनता पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश खोला ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रेवाड़ी तहसील की एक अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2017 तक हुई सेल डीड की विजिलेंस जांच करने की मांग की है। पत्र में खोला ने बताया कि रेवाड़ी तहसील से संबंधित कई बार शिकायतें मिल रही थी। नौ अगस्त को तहसीलदार रेवाड़ी से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। इस पर छह सितंबर को तहसीलदार रेवाड़ी ने सूचना देने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी डीड हरियाणा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 (1) के तहत पंजीकृत है। इस पर तीन अक्तूबर को रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत तहसीलदार रेवाड़ी को आवेदन देकर कुछ रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें वसीका पंजीकृत करते समय नियमों में काफी अनियमितता देखी गई। ऐसे में पूरे मामले को तुरंत विजिलेंस को सौंपकर जांच के आदेश दें।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। भारतीय जनता पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश खोला ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रेवाड़ी तहसील की एक अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2017 तक हुई सेल डीड की विजिलेंस जांच करने की मांग की है। पत्र में खोला ने बताया कि रेवाड़ी तहसील से संबंधित कई बार शिकायतें मिल रही थी। नौ अगस्त को तहसीलदार रेवाड़ी से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। इस पर छह सितंबर को तहसीलदार रेवाड़ी ने सूचना देने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी डीड हरियाणा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 (1) के तहत पंजीकृत है। इस पर तीन अक्तूबर को रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत तहसीलदार रेवाड़ी को आवेदन देकर कुछ रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें वसीका पंजीकृत करते समय नियमों में काफी अनियमितता देखी गई। ऐसे में पूरे मामले को तुरंत विजिलेंस को सौंपकर जांच के आदेश दें।