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Rewari News: फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान
Fri, 17 Jul 2026 11:09 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 17 Jul 2026 11:09 PM IST
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रेवाड़ी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए रेवाड़ी के किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
योजना के तहत किसानों को फसल अवशेषों को खेत में मिलाने और पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
इनमें सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, रीपर बाइंडर, ट्रैक्टर चलित लोडर और टेडर मशीन आदि शामिल हैं।
उप कृषि निदेशक जितेंद्र अहलावत ने बताया कि इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा पर तीन अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का चयन जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
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सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि आवेदन के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर की वैध आरसी सहित अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
किसान केवल एक कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकेगा। चयनित किसानों को निर्धारित समय में दस्तावेज जमा कराने होंगे। कृषि यंत्र की खरीद अधिकृत निर्माताओं से ही करनी होगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
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योजना के तहत किसानों को फसल अवशेषों को खेत में मिलाने और पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
इनमें सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, रीपर बाइंडर, ट्रैक्टर चलित लोडर और टेडर मशीन आदि शामिल हैं।
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उप कृषि निदेशक जितेंद्र अहलावत ने बताया कि इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा पर तीन अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का चयन जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
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सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि आवेदन के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, ट्रैक्टर की वैध आरसी सहित अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
किसान केवल एक कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकेगा। चयनित किसानों को निर्धारित समय में दस्तावेज जमा कराने होंगे। कृषि यंत्र की खरीद अधिकृत निर्माताओं से ही करनी होगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।