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Rewari News: 12 साल के मासूम से अश्लील हरकत के दोषी को 5 साल कैद
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रेवाड़ी। 12 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मामले में संलिप्त आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद व 5 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया था कि 28 अगस्त 2022 को उसने कबाड़ी का काम करने वाले एक व्यक्ति को अपनी एक पुरानी मोटरसाइकिल बेची थी। मोटरसाइकिल स्टार्ट होने और चलने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने अपने 12 साल के बेटे को मोटरसाइकिल को धक्का लगाने के लिए उसके साथ भेज दिया था। दुकान पर पहुंचने के बाद आरोपी ने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी। बच्चे ने वापस आकर परिवार को इस बारे में बताया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था।
बच्चे के पिता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 5 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी नहीं होगी।
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सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया था कि 28 अगस्त 2022 को उसने कबाड़ी का काम करने वाले एक व्यक्ति को अपनी एक पुरानी मोटरसाइकिल बेची थी। मोटरसाइकिल स्टार्ट होने और चलने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने अपने 12 साल के बेटे को मोटरसाइकिल को धक्का लगाने के लिए उसके साथ भेज दिया था। दुकान पर पहुंचने के बाद आरोपी ने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी। बच्चे ने वापस आकर परिवार को इस बारे में बताया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था।
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बच्चे के पिता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 5 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी नहीं होगी।
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