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ट्रक लूट कांड में चार को दस-दस साल की कैद
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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रक चालक व परिचालक को बंधक बना ट्रक व नकदी लूट के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दस साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार राजस्थान सीकर के गांव भराला निवासी सुरेश चंद के ट्रक चालक गांव निमोद निवासी जसवंत व भराला निवासी संपतराम मीणा के साथ दिल्ली से सीकर जा रहे थे। हाईवे पर स्कार्पियो में सवार बदमाशों ने उनके ट्रक को रुकवा लिया। इसके बाद बदमाशों ने जसवंत व संपतराम को बंधक बनाकर स्कार्पियों में डाल लिया और इनके मोबाइल व नकदी छीन ली जबकि एक बदमाश ट्रक लेकर फरार हो गया। बाद में लुटेरों इन दोनों को सुनसान स्थान पर उतार कर फरार हो गए । सात वर्ष पूर्व इस मामले में कसौला थाना पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया था। अदालत ने वारदात में शामिल हथीन के गांव खिलुका निवासी अम्मू, तावडू के गांव खरखड़ी निवासी इकबाल, भरतपुर राजस्थान के गांव बनानी निवासी राशिद व मथुरा के गांव बिसंबरा निवासी साहुल को दस-दस साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार राजस्थान सीकर के गांव भराला निवासी सुरेश चंद के ट्रक चालक गांव निमोद निवासी जसवंत व भराला निवासी संपतराम मीणा के साथ दिल्ली से सीकर जा रहे थे। हाईवे पर स्कार्पियो में सवार बदमाशों ने उनके ट्रक को रुकवा लिया। इसके बाद बदमाशों ने जसवंत व संपतराम को बंधक बनाकर स्कार्पियों में डाल लिया और इनके मोबाइल व नकदी छीन ली जबकि एक बदमाश ट्रक लेकर फरार हो गया। बाद में लुटेरों इन दोनों को सुनसान स्थान पर उतार कर फरार हो गए । सात वर्ष पूर्व इस मामले में कसौला थाना पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया था। अदालत ने वारदात में शामिल हथीन के गांव खिलुका निवासी अम्मू, तावडू के गांव खरखड़ी निवासी इकबाल, भरतपुर राजस्थान के गांव बनानी निवासी राशिद व मथुरा के गांव बिसंबरा निवासी साहुल को दस-दस साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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