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Rewari News: कोसली, बेरली व नांगलमूंदी में 30 घरेलू गैस सिलिंडर जब्त
Sat, 28 Feb 2026 11:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 28 Feb 2026 11:35 PM IST
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रेवाड़ी। कोसली व बेरली बाजार से जब्त किए गए घरेलू सिलेंडर। स्रोत: विभाग
रेवाड़ी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने शनिवार को कोसली, बेरली और नांगलमूंदी बाजार में घरेलू एलपीजी गैस सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 30 घरेलू सिलिंडर जब्त किए।
यह कार्रवाई खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एएफएसओ एसपी मेहता के नेतृत्व में की गई। टीम में सब इंस्पेक्टर जयबीर, सप्लाई इंचार्ज रविंद्र यादव, जितेंद्र यादव और अमित यादव शामिल रहे।
निरीक्षण के दौरान कई फास्ट फूड व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलिंडरों का अवैध उपयोग पाया गया। टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 13 सिलिंडर बेरली बाजार से और 17 सिलेंडर कोसली बाजार से जब्त किए।
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नांगलमूंदी बाजार में भी प्रतिष्ठानों की जांच की गई और संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा एलपीजी नियमों का उल्लंघन है। जब्त किए गए सिलिंडरों के संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नितीश कुमार सिंघला ने होटल व फास्ट फूड संचालकों से अपील की है कि वे केवल व्यावसायिक गैस कनेक्शन का ही उपयोग करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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यह कार्रवाई खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एएफएसओ एसपी मेहता के नेतृत्व में की गई। टीम में सब इंस्पेक्टर जयबीर, सप्लाई इंचार्ज रविंद्र यादव, जितेंद्र यादव और अमित यादव शामिल रहे।
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निरीक्षण के दौरान कई फास्ट फूड व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलिंडरों का अवैध उपयोग पाया गया। टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 13 सिलिंडर बेरली बाजार से और 17 सिलेंडर कोसली बाजार से जब्त किए।
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नांगलमूंदी बाजार में भी प्रतिष्ठानों की जांच की गई और संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा एलपीजी नियमों का उल्लंघन है। जब्त किए गए सिलिंडरों के संबंध में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नितीश कुमार सिंघला ने होटल व फास्ट फूड संचालकों से अपील की है कि वे केवल व्यावसायिक गैस कनेक्शन का ही उपयोग करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।