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सरपंच, पंच, माइनिंग अधिकारी व पुलिस
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सरपंच समेत नौ लोगों पर पंचायती जोहड़ की मिट्टी उठाने का आरोप, केस दर्ज
-श्यामनगर निवासी ग्रामीण ने कोर्ट में दायर की थी याचिका, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, दो पंच भी शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
कोसली। गांव श्यामनगर के एक व्यक्ति ने सरपंच व दो पंचों सहित नौ लोगों पर पंचायती जोहड़ की जमीन से अवैध रूप से मिट्टी उठाने और पंचायती संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कोसली अदालत में दायर इस्तगासा के माध्यम से केस दर्ज कराया है।
दिनेश कुमार के अनुसार फरवरी 2018 में गांव की सरपंच और दो अन्य ने बिना किसी प्रस्ताव के ट्रैक्टरों से पंचायती जोहड़ से मिट्टी उठवाकर गांव के ही कुछ लोगों को बेच दी। जेसीबी मालिक कोसली तहसील रोड निवासी ने मिट्टी खोदने का काम किया। रेवाड़ी के खनन अधिकारी व कोसली थाने के एएसआई सुबे सिंह ने शिकायत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि पंचायती संपत्ति को अनाधिकृत रूप से बिक्री कर पंचायत को लगभग 3 लाख 60 हजार रुपये का नुकसान पहुंचाया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार उसने सरपंच को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आरोपियों ने शिकायत करने पर उसे देख लेने की धमकी दी। जिसके बाद उसने जिला खनन अधिकारी को शिकायत दी। खनन अधिकारी ने सरपंच समेत प्रत्येक आरोपी को 11 हजार रुपये जुर्माना भरने का नोटिस भी जारी किया। केवल दो लोगों नरेश और बलवंत ने जुर्माना भरा। जुर्माना न भरने पर खनन अधिकारी ने अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। जब डीसी, एसपी, डीजीपी और आईजी को शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण में पहुंचे।
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-श्यामनगर निवासी ग्रामीण ने कोर्ट में दायर की थी याचिका, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, दो पंच भी शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
कोसली। गांव श्यामनगर के एक व्यक्ति ने सरपंच व दो पंचों सहित नौ लोगों पर पंचायती जोहड़ की जमीन से अवैध रूप से मिट्टी उठाने और पंचायती संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कोसली अदालत में दायर इस्तगासा के माध्यम से केस दर्ज कराया है।
दिनेश कुमार के अनुसार फरवरी 2018 में गांव की सरपंच और दो अन्य ने बिना किसी प्रस्ताव के ट्रैक्टरों से पंचायती जोहड़ से मिट्टी उठवाकर गांव के ही कुछ लोगों को बेच दी। जेसीबी मालिक कोसली तहसील रोड निवासी ने मिट्टी खोदने का काम किया। रेवाड़ी के खनन अधिकारी व कोसली थाने के एएसआई सुबे सिंह ने शिकायत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि पंचायती संपत्ति को अनाधिकृत रूप से बिक्री कर पंचायत को लगभग 3 लाख 60 हजार रुपये का नुकसान पहुंचाया है।
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शिकायतकर्ता के अनुसार उसने सरपंच को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आरोपियों ने शिकायत करने पर उसे देख लेने की धमकी दी। जिसके बाद उसने जिला खनन अधिकारी को शिकायत दी। खनन अधिकारी ने सरपंच समेत प्रत्येक आरोपी को 11 हजार रुपये जुर्माना भरने का नोटिस भी जारी किया। केवल दो लोगों नरेश और बलवंत ने जुर्माना भरा। जुर्माना न भरने पर खनन अधिकारी ने अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। जब डीसी, एसपी, डीजीपी और आईजी को शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण में पहुंचे।
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