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Rewari News: सड़क हादसे में मर चुके नितिन के परिजनों को मिलेंगे 20.80 लाख
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमएसीटी अध्यक्ष सौरभ कुमार ने एक सड़क दुर्घटना में मृतक युवक नितिन के परिजनों को 20 लाख 80 हजार का मुआवजा स्वीकृत किया गया है। अदालत ने कहा कि यह मुआवजा बीमा कंपनी की ओर से दो माह के अंदर अदा किया जाए, अन्यथा उस पर 6% ब्याज देना होगा, जिसकी गणना याचिका दायर होने की तिथि से की जाएगी। दअरसल, सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया।
अदालत ने आदेश में कहा कि मुआवजे की राशि दो माह के भीतर परिजनों को दे दी जाए। यदि इसमें देरी होती है तो बीमा कंपनी को राशि पर 6% ब्याज देना होगा, जिसकी गणना याचिका दायर होने की तिथि से की जाएगी।
मां बाप को मिलेगी 40-40 प्रतिशत राशि
अदालत ने यह भी तय किया है कि मुआवजे की राशि सुधीर यादव (पिता) को 40%, मंजू देवी (माता) को 40% और निशा (बहन) को 20% दी जाए। यह पूरी राशि चेक के माध्यम से दावेदारों के खातों में सीधे जमा की जाएगी। परिजनों को अपने बैंक खाता विवरण बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने होंगे, ताकि भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके।
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3 अक्तूबर 2024 की सड़क दुर्घटना से जुड़ा है मामला
यह मामला 3 अक्तूबर 2024 की सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। थाना रामपुरा क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से सुधीर यादव के बेटे नितिन की मौत हो गई थी। परिजनों ने चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा दायर किया था। करीब 11 महीने में यह मामला सुलझ गया है।
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अदालत ने आदेश में कहा कि मुआवजे की राशि दो माह के भीतर परिजनों को दे दी जाए। यदि इसमें देरी होती है तो बीमा कंपनी को राशि पर 6% ब्याज देना होगा, जिसकी गणना याचिका दायर होने की तिथि से की जाएगी।
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मां बाप को मिलेगी 40-40 प्रतिशत राशि
अदालत ने यह भी तय किया है कि मुआवजे की राशि सुधीर यादव (पिता) को 40%, मंजू देवी (माता) को 40% और निशा (बहन) को 20% दी जाए। यह पूरी राशि चेक के माध्यम से दावेदारों के खातों में सीधे जमा की जाएगी। परिजनों को अपने बैंक खाता विवरण बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने होंगे, ताकि भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके।
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3 अक्तूबर 2024 की सड़क दुर्घटना से जुड़ा है मामला
यह मामला 3 अक्तूबर 2024 की सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। थाना रामपुरा क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से सुधीर यादव के बेटे नितिन की मौत हो गई थी। परिजनों ने चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा दायर किया था। करीब 11 महीने में यह मामला सुलझ गया है।