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Rewari News: छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 40 हजार रुपये जुर्माना
Tue, 21 Mar 2023 11:02 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 21 Mar 2023 11:02 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। वर्ष 2020 में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की कोर्ट ने राजस्थान के अलवर जिले के गांव तासी कठूमर निवासी काडू उर्फ राजू को 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आठ दिसंबर 2020 को शहर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह काम पर गया हुआ था और उसकी छह वर्षीय बेटी घर के पास खेल रही थी। कालू उर्फ काडू उर्फ राजू बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था।
आरोपी ने मोहल्ला में स्थित मंदिर के पीछे बच्ची से दुष्कर्म किया। एक व्यक्ति ने उसे देख लिया था। शोर मचाने पर लोग एकत्रित हुए और युवक को मौके पर ही काबू कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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जांच के बाद रामपुरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अदालत में 20 गवाहों के बयान भी दर्ज कराए और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य भी पेश किए। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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रेवाड़ी। वर्ष 2020 में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की कोर्ट ने राजस्थान के अलवर जिले के गांव तासी कठूमर निवासी काडू उर्फ राजू को 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आठ दिसंबर 2020 को शहर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह काम पर गया हुआ था और उसकी छह वर्षीय बेटी घर के पास खेल रही थी। कालू उर्फ काडू उर्फ राजू बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था।
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आरोपी ने मोहल्ला में स्थित मंदिर के पीछे बच्ची से दुष्कर्म किया। एक व्यक्ति ने उसे देख लिया था। शोर मचाने पर लोग एकत्रित हुए और युवक को मौके पर ही काबू कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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जांच के बाद रामपुरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अदालत में 20 गवाहों के बयान भी दर्ज कराए और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य भी पेश किए। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।