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उपायुक्त

Fri, 29 Dec 2017 11:34 PM IST
Updated Fri, 29 Dec 2017 11:34 PM IST
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उपायुक्त
स्वच्छ मैप एप पर अपलोड करें गंदगी की फोटो, होगा समाधान
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्र का कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने के लिए नगर परिषद व नगरपालिका को सूचना दे सकता है। सूचना प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सफाई व्यवस्था को तुरंत ही दुरुस्त किया जाएगा। उपायुक्त पंकज ने बताया कि स्वच्छ मैप का प्रयोग करें तथा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं। स्वच्छ मैप एप ने रेवाड़ी में कार्य करना शुरू कर दिया है। उपायुक्त पंकज ने बताया कि स्मार्ट फोन में प्ले स्टोर से कोई भी व्यक्ति स्वच्छ मैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए प्ले स्टोर में स्वच्छ मैप टाइप करना होगा। एप्लीकेशन के डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जिस स्थान पर गंदगी है, उसकी फोटो क्लिक करनी होगी। इसके बाद यह फोटो लोकेशन के साथ संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंच जाएगी और सफाई टीम द्वारा मौके पर जाकर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि इस एप पर गंदगी की फोटो आने पर उसी दिन समस्या का समाधान किए जाने का प्रावधान है, लेकिन यदि कार्य की अधिकता अन्य किसी कारण से यदि उसी दिन समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगले दिन हर हाल में निपटारा करना होगा। यदि दो दिन में समाधान नहीं हुआ तो शिकायत सफाई इंस्पेक्टर के पास चली जाएगी। इसके बाद ईओ के पास चली जाएगी। इस प्रकार 8 दिन में यह शिकायत सीएम तक पहुंच जाएगी। सीएम सेल में शामिल अधिकारी संबंधित सुपरवाइजर से लेकर सफाई इंस्पेक्टर, ईओ से जवाब तलब करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाले रेवाडी जिले की नगरपरिषद व नगर पालिकाएं इसके लिए कार्य करेंगी।
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उन्होंने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी में रेवाड़ी का स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाएगा। इस बार शहर को टॉप-10 स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति नागरिकों के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक नागरिक अपने घर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखें और गंदगी फैली होने पर सूचित करें।
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उपायुक्त ने कहा कि कुछ लोग कचरे को जला देते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है और यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना के तहत दंडनीय अपराध भी है। इसके तहत कचरा जलाने वाले पर जुर्माना किया जाता है।
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