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प्रॉपर्टी टैक्स 31 तक जमा करने पर ब्याज में मिलेगी सौ प्रतिशत छूट : डीएमसी

Thu, 08 Dec 2022 11:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Dec 2022 11:57 PM IST
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100 percent interest rebate will be given on depositing property tax till 31: DMC
रेवाड़ी। प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि को 31 दिसंबर तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बहुत बड़े वर्ग को राहत मिलेगी। अब जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उक्त जानकारी डीएमसी ढाका वीरवार को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के संबंध में चुनिंदा बड़े प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों व वार्ड पार्षदों के साथ बैठक में दी है।
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उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने को कहा। ताकि अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने पार्षदों से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें।
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डीएमसी ने शहर में बड़ी प्रॉपर्टी से जुड़े बकायेदारों से कहा कि जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं। ताकि नगर परिषद को विकास कार्यो के लिए पैसा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि शहर में लगभग 15 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। यदि यह पैसा नप के खजाने में आता है तो शहर में तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।
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