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सरकारी विभागों में जाटों और 5 जातियों को मिला आरक्षण

Wed, 06 Nov 2013 12:57 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 06 Nov 2013 12:57 PM IST
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Reservation for Jats in government departments

हरियाणा में जाटों सहित पांच जातियों और आर्थिक रुप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के लोगों को अब सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों की भर्ती के लिए आरक्षण मिल गया है।

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प्रदेश सरकार ने यह फैसला तीन दिन पहले किया जिसके लिए मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 28 फरवरी, 2013 को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और अन्य अफसरों को जारी किए निर्देश में कहा गया था कि विशेष पिछड़ा वर्ग (जाट, बिश्नोई, जट सिख, रोड़, त्यागी) और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उन पदों की भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जो पद 28 फरवरी, 2013 या उसके बाद रिक्त होंगे।
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सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में इस समय क्लास तीन और चार के 65000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। इनमें से अधिकतर पद 28 फरवरी, 2013 से पहले से ही रिक्त हैं।
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इस संबंध में जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बैठक के दौरान स्थिति की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे दुरुस्त करने को कहा था।

अब मुख्य सचिव ने एक नवंबर, 2013 को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं।

निर्देश में कहा गया है कि विधि परामर्शी के साथ विचार विमर्श के बाद फैसला किया गया है कि विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ 28 फरवरी, 2013 से पहले खाली पदों के लिए भी दिया जाएगा।


गौरतलब है कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी, 2013 को जाट, रोड़, जट सिख, त्यागी, बिश्नोई जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग घोषित किया था।

इस विशेष पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को भी 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया गया था।
 
चार जातियां पिछड़ी घोषित
हरियाणा सरकार ने कुशवाह, क्योरी और मौर्या के साथ-साथ उनके पर्यायवाची नाम- सैनी और शाक्या को भी पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया है।

हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है।

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