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दुष्कर्म मामले में युवक बरी, महिला पर जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Mar 2022 01:35 AM IST
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Youth acquitted in rape case, woman fined
पानीपत। दुष्कर्म के एक मामले में वीरवार को अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की अदालत ने दोष साबित न होने पर आरोपी मंगतराम को बरी कर दिया। इसके साथ ही मंगतराम पर केस दर्ज कराने वाली महिला पर जुर्माना लगाया। वकील के मुताबिक महिला की मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई और अन्य तथ्य भी नहीं मिले।
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एडवोकेट डॉ. विकास रुहल ने बताया कि पानीपत की एक महिला ने सात सितंबर 2021 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह चार माह पहले असंध से पानीपत आई थी। वह एक फैक्टरी में काम करती थी, जहां पर मंगतराम भी काम करता था। मंगतराम ने उसे अच्छी जगह पर काम दिलाने और ज्यादा वेतन दिलाने का झांसा दिया और उसे एक ऑफिस पर ले गया। जहां पर ले जाकर मंगतराम ने उसे बताया कि यह ऑफिस उसका है, आज से यहां पर काम करना है।
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आरोप लगाया गया कि मंगतराम ने इसी वक्त उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि न होने और कोई ठोस सबूत न मिलने पर कोर्ट ने मंगतराम को बरी कर दिया है। एडवोकेट विकास ने कहा कि झूठे केस में कोर्ट ने महिला के खिलाफ कार्रवाई की है।
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