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Panipat News: पेंशन मिलने में देरी होने पर उपभोक्ता आयोग पहुंची महिला, याचिका खारिज

Tue, 09 Jun 2026 01:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Tue, 09 Jun 2026 01:44 AM IST
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Woman approaches Consumer Commission over delay in pension, petition dismissed
पानीपत। बच्चों की पेंशन मिलने में देरी होने से परेशान एक महिला ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल कर दी। लेकिन, आयोग ने याचिका पर सुनवाई करने करने से इन्कार दिए। आयोग का कहना है मामला उपभोक्ता विवाद की श्रेणी में नहीं आता।
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मामले के अनुसार, शास्त्री कॉलोनी निवासी महिला ने पति की मौत के बाद हरियाणा सरकार की डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन फाइनेंशियल असिस्टेंस योजना के तहत अपने दो बच्चों की पेंशन के लिए आठ जुलाई 2024 को आवेदन किया था।
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महिला का आरोप था कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद उसे समय पर पेंशन नहीं मिली। विभाग की ओर से बार-बार आश्वासन दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। शिकायत में बताया गया कि चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर पेंशन जारी करने में देरी की गई। इससे महिला को करीब चार से पांच माह की आर्थिक हानि हुई।
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वहीं, जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दलील दी कि महिला का पहला आवेदन तकनीकी कारणों से खारिज हुआ था, जिसके बाद उसे दोबारा आवेदन करने को कहा गया। आवेदन करने पर 31 दिसंबर 2024 को पेंशन स्वीकृत कर दी गई। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आयोग ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है।

राजधानी एक्सप्रेस पथराव के आरोपी नीरज। स्रोत- पुलिस

राजधानी एक्सप्रेस पथराव के आरोपी नीरज। स्रोत- पुलिस- फोटो : Archive

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