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Panipat News: सीजीआरएफ टीम के सदस्य 21 अगस्त को सुनेंगे बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अगस्त में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।
निगम के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि 21 अगस्त को ऑपरेशन सर्कल कुरुक्षेत्र में सीजीआरएफ टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायत भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा, क्षेत्रीय दौरे को छोड़कर कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सीजीआरएफ मुख्यालय पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। संवाद
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कुरुक्षेत्र। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अगस्त में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।
निगम के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि 21 अगस्त को ऑपरेशन सर्कल कुरुक्षेत्र में सीजीआरएफ टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायत भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा, क्षेत्रीय दौरे को छोड़कर कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सीजीआरएफ मुख्यालय पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। संवाद
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