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Panipat News: हत्या की दोषी पत्नी को उम्रकैद
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पानीपत। मुखीजा कॉलोनी में तीन अक्तूबर 2021 को पति की पेट में चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी को अदालत से दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसपर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि मुखीजा कॉलोनी निवासी विकास ने मॉडल टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि तीन अक्तूबर को जब वह घर पर पहुंचा तो उसका भाई बादल घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। बादल को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया।
उसने बताया कि उसकी पत्नी जोनी ने उसके पेट में चाकू मारा है। सात अक्तूबर को पीजीआई खानपुर में बादल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी जोनी को गिरफ्तार कर लियाथा। पूछताछ में उसने मारपीट में चाकू मारकर हत्या करना स्वीकार किया था।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसपर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि मुखीजा कॉलोनी निवासी विकास ने मॉडल टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि तीन अक्तूबर को जब वह घर पर पहुंचा तो उसका भाई बादल घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। बादल को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया।
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उसने बताया कि उसकी पत्नी जोनी ने उसके पेट में चाकू मारा है। सात अक्तूबर को पीजीआई खानपुर में बादल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी जोनी को गिरफ्तार कर लियाथा। पूछताछ में उसने मारपीट में चाकू मारकर हत्या करना स्वीकार किया था।
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