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Panipat News: चुनाव में नहीं होगी सरकारी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग की अनुमति

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Sep 2024 04:09 AM IST
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Wall painting will not be allowed on government property during elections
पानीपत। विधान सभा चुनाव-2024 के चलते आदर्श आचार संहिता को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर डीसी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी और अर्ध सरकारी संपत्ति पर चुनाव से संबंधित वॉल पेंटिंग करने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। ऐसा करने के आरोपी के विरुद्ध डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिला में आदर्श आचार संहिता का पालन के लिए अधिकारियों की गठित की गई सर्विलांस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं सरकारी भवन की दीवार पर चुनावी नारे लिखे नजर आते हैं तो संबंधित राजनीतिक पार्टी या लिखवाने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। ऐसे मामलों में पूरी सख्ती बरती जाएगी।
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उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। उन्होंने कहा कि किसी निजी भवन पर पोस्टर, बैनर लगाने के लिए भवन मालिक की अनुमति नहीं ली गई है तो वह अपने क्षेत्र के एसडीएम एवं एआरओ ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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