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दिल्ली पैरलल नहर में बाइक समेत स्टंट करता दिखा युवक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
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पानीपत। तेज स्पीड़ में बाइक के साथ नहर में छलांग लगाता हुआ युवक।
- फोटो : Panipat
पानीपत। दिल्ली पैरलल नहर में बाइक के साथ खतरनाक स्टंट करते हुए एक युवक का वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में युवक बाइक समेत नहर में छलांग लगाता नजर आ रहा है। वीडियो पानीपत और करनाल की सीमा पर स्थित गांव मोज माजरा के पास दिल्ली पैरलल नहर का बताया जा रहा है। स्टंट करने वाला युवक भी उसी गांव का बताया जा रहा है। 34 सेकंड की वीडियो में नहर में जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। वह भी तब जब प्रशासन की ओर से नहर के आसपास धारा-144 लागू की गई है।
नहर में छलांग लगाने वाला युवक नहर में जाने के बाद डांस करता दिखाई दे रहा है। नहर किनारे खड़े युवक स्टंट करने पर उत्साह में शोर मचाते दिख रहे हैं। गनीमत रही कि नहर में छलांग लगाने वाला बाइक चालक सुरक्षित है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पानीपत और करनाल का पुलिस-प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है।
डीसी का आदेश बेअसर
बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए लोग दिल्ली पैरलल नहर में डुबकी लगाने पहुंच रहे थे। इससे नहर में आए दिन युवक जान गंवा रहे थे। इस पर उपायुक्त पानीपत सुशील सारवान ने नहर किनारे धारा-144 लागू की। इसके बावजूद लोग आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सरेआम आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
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यह दिए आदेश
उपायुक्त सुशील सारवान ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जानमाल की हानि से बचाने के लिए यमुना नदी, नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर चैनलों पर गर्मी के सीजन में नहाने, कूदने और कपड़े धोने जैसे क्रियाकलापों पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी। कहा कि इसकी अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।
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नहर में छलांग लगाने वाला युवक नहर में जाने के बाद डांस करता दिखाई दे रहा है। नहर किनारे खड़े युवक स्टंट करने पर उत्साह में शोर मचाते दिख रहे हैं। गनीमत रही कि नहर में छलांग लगाने वाला बाइक चालक सुरक्षित है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पानीपत और करनाल का पुलिस-प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है।
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डीसी का आदेश बेअसर
बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए लोग दिल्ली पैरलल नहर में डुबकी लगाने पहुंच रहे थे। इससे नहर में आए दिन युवक जान गंवा रहे थे। इस पर उपायुक्त पानीपत सुशील सारवान ने नहर किनारे धारा-144 लागू की। इसके बावजूद लोग आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सरेआम आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
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यह दिए आदेश
उपायुक्त सुशील सारवान ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जानमाल की हानि से बचाने के लिए यमुना नदी, नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर चैनलों पर गर्मी के सीजन में नहाने, कूदने और कपड़े धोने जैसे क्रियाकलापों पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी। कहा कि इसकी अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।