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Panipat News: दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Sep 2023 02:32 AM IST
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Two youths guilty of rape have been sentenced to 20 years each.
पहली सजा: शादी की नीयत से 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर शादी करने और संबंध बनाने वाले युवक को 20 साल की सजा
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दूसरी सजा : 11वीं कक्षा के छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 20 साल की सजा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। पानीपत की दो किशोरियों को पांच सितंबर के दिन इंसाफ मिल गया है। उनके साथ गलत काम करने वाले दो युवकों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन-तीन साल की सजा भुगतनी होगी।

पहली सजा:
किला थाना पुलिस को भी शिकायत में 13 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया था कि वह हाल में पानीपत के किला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहता है। वह प्राइवेट नौकरी करता है। उसके पांच बच्चे हैं, जिनमें तीसरे नंबर की बेटी करीब 15 साल 2 महीने की है। 12 अगस्त को वह अपनी पत्नी के साथ काम पर चला गया था। जब वह शाम को घर लौटा तो उसकी बेटी घर पर नहीं मिली। उन्होंने तलाश की तो पता चला कि उसकी बेटी को उनके ही गांव का युवक शादी की नीयत से बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया।
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पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया और उसे कोर्ट में पेश किया। किशोरी ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे घर से बहला फुसलाकर ले गया था, इसने हरिद्वार के एक मंदिर में मांग में सिंदूर डाला और जयमाला डाली। वह पति-पत्नी की तरह रहे। शिवम ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए।
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इन धाराओं में सुनाई सजा
धारा सजा जुर्माना न भरने पर सजा
पोक्सो-6 20 साल 25 हजार तीन साल
363 03 साल 10 हजार छह माह
366 05 साल 15 हजार एक साल
376(2)एन 20 साल 25 हजार तीन साल
376(3) 20 साल 25 हजार तीन साल

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सजा नंबर-2
11वीं कक्षा के छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 20 साल की सजा
मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के एक गांव की 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ घर में ही दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की पोक्सो एक्ट मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट कोर्ट ने सुनाया है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 11वीं कक्षा में पढ़ती है जब वह स्कूल जाती है तो उनका पड़ोसी रास्ते में उसका पीछा करता है। 18 फरवरी को आरोपी उसे कहा कि वह उससे प्यार करता है इस दिन में उनके घर आ गया और घर पर उसके पिता नहीं थे मोनू ने उसके साथ गलत काम किया उसके बाद उसे धमकी दी कि उसने किसी को बताया तो वह परिवार को जान से मार देगा जी शिकायत पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट 6 354 डी 452 506 समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था आरोपी को 20 मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया।
इन धाराओं में सुनाई गई सजा-
पोक्सो-6 20 साल 50 हजार तीन साल

376(2)एन 20 साल 50 हजार तीन साल
506 01 साल ------- ------
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