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लूटपाट में दो नाबालिगों को पांच-पांच साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Sep 2021 01:53 AM IST
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Two minors sentenced to five years each in robbery
पानीपत। सलारगंज गेट के पास मारपीट कर परमहंस कुटिया निवासी कुलदीप सिंह से 6700 रुपये और मोबाइल लूटकर भागने वाले दोनों नाबालिग बच्चों की स्पेशल अदालत में सेशन जज मनीषा बतरा ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न भरने पर आरोपियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा आरोपियों पर दो मामले और दर्ज है। जिनमें एक चोरी और दूसरा लूटपाट का है, जो अभी विचाराधीन है।
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परमहंस कुटिया निवासी कुलदीप सिंह ने बताया था कि वह दो जनवरी 2019 को रात डेढ़ बजे बस स्टैंड से होते हुए अपने घर जा रहा था। जब वह सलारगंज गेट के पास पहुंचा तो बाइक पर सवार लड़के आए और उनके साथ मारपीट और छीना झपटी करने लगे। आरोपी उनसे मोबाइल फोन और 6700 रुपयों से भरा पर्स छीन लिया। उन्होंने आरोपियों की बाइक का नंबर नोट कर लिया था। उन्होंने शोर मचाया तो लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद आरोपी मौके पर ही बाइक छोड़कर फरार हो गए। वह शहर थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी थी। मामले में पुलिस ने गत दिनों बाद ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब कोर्ट ने उन्हें यह सजा सुनाई है।
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