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बुलेट बाइक लूटने वाले दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद
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पानीपत। गांव नामुंडा के पास प्रदीप कुमार से बुलेट बाइक लूटने वाले गांव गवालड़ा निवासी मोमिन और जॉनी को वीरवार को सेशन जज मनीषा बतरा की अदालत में दोषी करार दिया गया। सेशन जज ने दोनों दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाने के साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपियों को 18 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि समालखा थाना पुलिस को गांव नामुंडा निवासी प्रदीप कुमार ने शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि वह 27 सितंबर 2019 को रात करीब पौने 11 बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर घर जा रहे थे। जब वह नामुंडा और किवाना के बीच पहुंचे तो दो बाइक सवार युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। मारपीट कर उनसे बुलेट बाइक लूट ली और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने 29 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की फिर 30 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार कर कब्जे से बुलेट बाइक बरामद की थी।
जिला न्यायवादी ने बताया कि उपरोक्त मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई थी। प्रदीप कुमार की मुख्य गवाही पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया। न्यायाधीश के सामने प्रदीप ने दोनों आरोपियों को पहचान लिया और कहा कि ये वही युवक हैं, जिन्होंने उससे बाइक लूटी थी।
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जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि समालखा थाना पुलिस को गांव नामुंडा निवासी प्रदीप कुमार ने शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि वह 27 सितंबर 2019 को रात करीब पौने 11 बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर घर जा रहे थे। जब वह नामुंडा और किवाना के बीच पहुंचे तो दो बाइक सवार युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। मारपीट कर उनसे बुलेट बाइक लूट ली और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने 29 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की फिर 30 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार कर कब्जे से बुलेट बाइक बरामद की थी।
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जिला न्यायवादी ने बताया कि उपरोक्त मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई थी। प्रदीप कुमार की मुख्य गवाही पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया। न्यायाधीश के सामने प्रदीप ने दोनों आरोपियों को पहचान लिया और कहा कि ये वही युवक हैं, जिन्होंने उससे बाइक लूटी थी।
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