पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की काेर्ट ने विराट नगर में किराना स्टाेर संचालक से गन प्वाइंट पर करीब पांच रुपये की लूट के दो आरोपियों को साच्यों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में तीसरे आरोपी कुंडली के रविंद्र काे अदालत 20 जनवरी 2025 काे भगाैड़ा घाेषित कर चुकी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों शहजाद व नक्ष्य अली को दो हजार रुपये व बाइक के साथ गिरफ्तार किया था।
मामला 26 दिसंबर 2020 का है। विराट नगर के शिवम ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसने विशाल नाम के युवक से किराना विशाल स्टाेर के नाम से दुकान किराये पर ले रखी है। वह 26 दिसंबर 2020 की शाम छह बजे अपने स्टोर पर बैठा था। दाे युवक पैदल ही उसकी दुकान पर आए और एक युवक ने सिगरेट की मांग की। वह सिगरेट देने लगा ताे एक युवक ने पिस्तौल दिखा नकदी देने की धमकी दी। आरोपी गल्ले से करीब पांच हजार रुपये और सिगरेट के 20 पैकेट लूट ले गए। वे कुछ दूरी पर खड़े अपने तीसरे साथी की मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गए थे। उसे जान से मारने की धमकी देकर गए थे। माॅडल टाउन थाना पुलिस ने 379-ए, 506. 34 आईपीसी और 25-54-59 आर्म्स एक्ट में अभियोग दर्ज कर लिया था। पुलिस की सीआईए-1 शामली के कैराना स्थित आर्यपुरी काॅलाेनी निवासी शहजाद काे 23 जनवरी 2021 काे गिरफ्तार किया था। उससे घटनास्थल की निशानदेही और दो हजार रुपये बरामद किए थे। पुलिस ने इसके बाद नक्ष्य अली निवासी कुंडली साेनीपत काे गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस मामले में इनके तीसरे साथी कुंडली के रविंद्र काे 20 जनवरी 2025 काे भगाैड़ा घाेषित कर दिया था।