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Panipat News: आंबेडकर प्रतिमा नाले में फेंकने के छह दोषियों को तीन-तीन व दो को दो-दो साल की कैद
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पानीपत। आसन कलां गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को ट्रैक्टर से घसीटकर गंदे नाले में फेंकने के आठ दोषियों को अदालत ने सुजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल की अदालत ने छह दोषियों को तीन-तीन साल और दो को दो-दो साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर कुल 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उन्हें दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस को दी शिकायत में आसन कलां गांव निवासी सज्जन कुमार ने बताया था कि वर्ष 2013 में पंचायत की तरफ से जमीन आरक्षित की गई थी। 28 फरवरी 2014 को सांसद और डीसी ने जमीन का शिलान्यास किया था। उस जमीन में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी। पांच अगस्त 2016 को सुबह तीन बजे देवी सिंह, धर्म सिंह, अजब, प्रेमचंद, नरेंद्र, अमित, प्रदीप, राजेश व पूर्ण सिंह ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए और आंबेडकर की प्रतिमा को ट्रैक्टर से बांधकर ले गए और उसे गंदे नाले में फेंक दिया। उक्त लोगों ने मिलकर अनुसूचित समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। मतलौडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
राजेश और पूर्णचंद को इन धाराओं में सुनाई सजा-
धारा सजा जुर्माना जुर्माना न भरने पर सजा
147 छह माह एक हजार एक माह
427/149 छह माह एक हजार एक माह
153-ए/149 दो साल दो हजार दो माह
देवी सिंह, धर्म सिंह, अजब सिंह, नरेंद्र, अमित और प्रदीप को इन धाराओं में सुनाई सजा
धारा सजा जुर्माना जुर्माना
147 छह माह एक हजार एक माह
427/149 छह माह एक हजार एक माह
153-ए/149 दो साल दो हजार दो माह
एससीएसटी तीन साल तीन हजार तीन माह
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पुलिस को दी शिकायत में आसन कलां गांव निवासी सज्जन कुमार ने बताया था कि वर्ष 2013 में पंचायत की तरफ से जमीन आरक्षित की गई थी। 28 फरवरी 2014 को सांसद और डीसी ने जमीन का शिलान्यास किया था। उस जमीन में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी। पांच अगस्त 2016 को सुबह तीन बजे देवी सिंह, धर्म सिंह, अजब, प्रेमचंद, नरेंद्र, अमित, प्रदीप, राजेश व पूर्ण सिंह ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए और आंबेडकर की प्रतिमा को ट्रैक्टर से बांधकर ले गए और उसे गंदे नाले में फेंक दिया। उक्त लोगों ने मिलकर अनुसूचित समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। मतलौडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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राजेश और पूर्णचंद को इन धाराओं में सुनाई सजा-
धारा सजा जुर्माना जुर्माना न भरने पर सजा
147 छह माह एक हजार एक माह
427/149 छह माह एक हजार एक माह
153-ए/149 दो साल दो हजार दो माह
देवी सिंह, धर्म सिंह, अजब सिंह, नरेंद्र, अमित और प्रदीप को इन धाराओं में सुनाई सजा
धारा सजा जुर्माना जुर्माना
147 छह माह एक हजार एक माह
427/149 छह माह एक हजार एक माह
153-ए/149 दो साल दो हजार दो माह
एससीएसटी तीन साल तीन हजार तीन माह