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साढ़े तीन सौ वकीलों ने भरा चार लाख बिल
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पानीपत। कार्यालय में बैठक करते चुनाव अधिकारी राजेश अहलावत और अन्य।
- फोटो : Panipat
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पानीपत। बार एसोसिएशन पानीपत में चेंबरों के बिजली के बिल भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई। शुक्रवार को 450 बकायेदारों में से 350 वकीलों ने करीब चार लाख रुपये बिल जमा कराया। वहीं 100 बड़े बकायेदार वकीलों पर अब भी सात लाख रुपये बिल बकाया है। ऐसे वकीलों की शनिवार को सूची तैयार की जाएगी और उसे चस्पा किया जाएगा। इन बकायेदारों के लिए सोमवार चुनाव अधिकारी बैठक कर फैसला लेंगे कि इन्हें दोबारा बिजली का बिल भरने का एक और मौका दिया जाएगा या नहीं।
चुनाव अधिकारी राजेश अहलावत ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त को 17 दिसंबर को होने जा रहे बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 10 मतदान पेटी मुहैया कराने लिए पत्र लिखा है। वहीं उन्होंने दूसरा पत्र शहर थाना प्रभारी को लिखा है और सुरक्षा की मांग की है। इसके अलावा दोहरी सदस्यता पाए जाने वाले अधिवक्ताओं के मामले में आरओ और एआरओ के बीच बैठक हुई। इसमें सभी सूची की दोबारा जांच की गई। इसमें 44 अधिवक्ताओं की दोहरी सदस्यता मिली पाई गई।
बैठक में फैसला लिया गया है कि दोहरी सदस्यता लेने वाले अधिवक्ताओं को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। वे चुनाव अधिकारी को 15 दिसंबर या इससे पहले शपथ पत्र देंगे कि वह पानीपत बार एसोसिएशन में वोट डालेंगे, समालखा बार एसोसिएशन में नहीं। उपरोक्त शपथ पत्र नोटरी द्वारा अधिकृत होना चाहिए।
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चुनाव अधिकारी राजेश अहलावत ने बताया कि शपथ पत्र जमा कराने के बावजूद अगर कोई अधिवक्ता पानीपत और समालखा दोनों एसोसिएशन चुनाव में वोट डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसकी सदस्यता रद्द करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को पत्र लिखा जाएगा।
यह था मामला
पानीपत बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारियों ने बैठक में फैसला लिया था कि 2021-22 सत्र में होने वाले चुनाव में उन्हीं वकीलों को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, जिनके चेंबर के बिजली के बिल भरे होंगे, अन्यथा बकायेदारों को मौका नहीं दिया जाएगा। पानीपत में करीब 450 वकीलों पर करीब 11 लाख रुपये बिल बकाया था।
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चुनाव अधिकारी राजेश अहलावत ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त को 17 दिसंबर को होने जा रहे बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 10 मतदान पेटी मुहैया कराने लिए पत्र लिखा है। वहीं उन्होंने दूसरा पत्र शहर थाना प्रभारी को लिखा है और सुरक्षा की मांग की है। इसके अलावा दोहरी सदस्यता पाए जाने वाले अधिवक्ताओं के मामले में आरओ और एआरओ के बीच बैठक हुई। इसमें सभी सूची की दोबारा जांच की गई। इसमें 44 अधिवक्ताओं की दोहरी सदस्यता मिली पाई गई।
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बैठक में फैसला लिया गया है कि दोहरी सदस्यता लेने वाले अधिवक्ताओं को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। वे चुनाव अधिकारी को 15 दिसंबर या इससे पहले शपथ पत्र देंगे कि वह पानीपत बार एसोसिएशन में वोट डालेंगे, समालखा बार एसोसिएशन में नहीं। उपरोक्त शपथ पत्र नोटरी द्वारा अधिकृत होना चाहिए।
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चुनाव अधिकारी राजेश अहलावत ने बताया कि शपथ पत्र जमा कराने के बावजूद अगर कोई अधिवक्ता पानीपत और समालखा दोनों एसोसिएशन चुनाव में वोट डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसकी सदस्यता रद्द करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को पत्र लिखा जाएगा।
यह था मामला
पानीपत बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारियों ने बैठक में फैसला लिया था कि 2021-22 सत्र में होने वाले चुनाव में उन्हीं वकीलों को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, जिनके चेंबर के बिजली के बिल भरे होंगे, अन्यथा बकायेदारों को मौका नहीं दिया जाएगा। पानीपत में करीब 450 वकीलों पर करीब 11 लाख रुपये बिल बकाया था।