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Panipat News: निगम क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से 26 ही रहेंगे वार्ड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Dec 2023 02:26 AM IST
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There will be only 26 wards according to the population of the corporation area.
पानीपत। शहर की वार्डबंदी पर परिसीमन के सिद्धांत पर शहरी स्थानीय निकाय का फार्मूला लागू होगा। शहरी स्थानीय निकाय की ओर से निगम अधिकारियों को अपना जनसंख्या आधारित फॉर्मूला भी भेजा दिया है। जिसमें स्पष्ट है कि किस तरह जनसंख्या के आधार पर वार्डों का बंटवारा, सीमाएं, सीट आरक्षण निर्भर करेगा। हालांकि निकाय के जनसंख्या के फार्मूले ने ये तो पहले ही साबित कर दिया है कि पीपीपी रिकॉर्ड की जनसंख्या के आधार पर निगम क्षेत्र में 26 वार्ड ही रहेंगे।
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नई वार्डबंदी में क्षेत्र, सीमा, सीट आरक्षण में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं लेकिन कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस आंकड़े के आधार पर जातिगत समीकरणों के हिसाब से वार्डों में सीट का आरक्षण होगा। इसके लिए गठित एडहॉक कमेटी भी निगम के साथ बैठक करेगी। हालांकि एडहॉक कमेटी में कोई भी एससी वर्ग का सदस्य नहीं लिया गया है।
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निगम के वार्डों के परिसीमन के सिद्धांत
- वार्ड भौगोलिक रूप से सघन क्षेत्र होने चाहिए। इनमें भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधाएं और सार्वजनिक सुविधा होनी जरूरी है।
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- प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या पूरे निगम क्षेत्र में एक समान होनी चाहिए। प्रति वार्ड औसत जनसंख्या से 10 प्रतिशत ऊपर या नीचे का अंतर हो सकता है।
- अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्ड उस क्षेत्र में होंगे जहां इन श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की आबादी अधिकतम होगी।

- वार्डों के परिसीमन का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा। जिसे सरकार को विचार के लिए भेजना होगा।

- नगर निगम क्षेत्र के लोगों से आपत्ति या सुझाव लेने के बाद ही वार्डों के परिसीमन के प्रस्ताव का प्रकाशन होगा, जिसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- आपत्तियों और सुझावों के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की जाएगी।
- इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले निगम के वार्डों के परिसीमन से संबंधित अगर कोई भी नियम इस पर लागू होता है तो इसे निरस्त किया जा सकता है।
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ड्रॉफ्ट वार्डबंदी पर आपत्ति सुझाव के लिए मिलेगा दो दिन का समय
वार्डबंदी के शेड्यूल के अनुसार 27 दिसंबर को प्राथमिक यानी ड्रॉफ्ट वार्डबंदी प्रकाशित की जाएगी। इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इस पर 29 दिसंबर तक शहरवासी आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं। जिनकी सुनवाई डीसी करेंगे। आवश्यक संशोधन के बाद 04 जनवरी को फाइनल वार्डबंदी जारी होगी। जिसके आधार पर 12 जनवरी को वार्डों के रिजर्वेशन को लेकर एडहॉक कमेटी की बैठक होगी। जिसका अंतिम नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2024 को जारी होगा।


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परिवार पहचान पत्र ही नहीं बने
एडहॉक कमेटी सदस्य एवं पार्षद संजीव दहिया ने बताया कि निगम क्षेत्र बढ़ा है और जनसंख्या भी बढ़ी है लेकिन पीपीपी के आधार पर जनसंख्या कम है। अनुमान है कि क्षेत्र के लोगों ने अपने परिवार पहचान पत्र बनवाए ही नहीं है।

वर्जन:
नियम के अनुसार की जाएगी वार्डबंदी
वार्डबंदी को लेकर सरकार की ओर से जो भी नियम लागू किए गए हैं, उनके आधार पर ही वार्डबंदी की जाएगी।
योगेश तोमर, एटीपी, नगर निगम।
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